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बिजली विभाग की आसान किस्त योजना ने पकड़ी रफ्तार
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एसडीओ कार्यालय में कंप्यूटर पर रजिस्ट्रेशन की हकीकत देखते एक्सईएन शादाब अहमद।
- फोटो : KANNAUJ
कन्नौज। बिजली विभाग ने चार किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन पर बकाया चल रहे बिल को ब्याज मुक्त कर दिया है। शहरी कनेक्शन धारक को 12 समान किस्तोें व ग्रामीण कनेक्शन धारक को 24 समान किस्तों में भुगतान जमा करना होगा। योजना के तहत अब तक 202 उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करा कर किस्त के अनुसार बिल का भुगतान जमा किया है।
जिले में बिजली विभाग ने यह योजना 31 दिसंबर तक लागू की है। अब तक 202 उपभोक्ता इसका लाभ ले चुके हैं। योजना के तहत अक्तूबर 2019 तक के बिल में छूट का लाभ दिया जाएगा। बिल की कुल धनराशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। एक्सईएन शादाब अहमद ने बताया कि योजना के तहत सबसे पहले कुल बिल की पांच फीसदी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद बकाया धनराशि की समान किस्तें बनाई जाएंगी। शहरी उपभोक्ता को 12 समान किस्तों में व ग्रामीण उपभोक्ता को 24 आसान किस्तों में बिल का भुगतान करना होगा। किस्त की धनराशि 1500 रुपये से कम नहीं होगी। प्रति माह के बिल का भुगतान भी करना होगा। यदि दो माह तक बिल के साथ बांधी गई किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता है तो पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। 31 अक्तूबर 2019 दिए गए ब्याज के लाभ को भी समाप्त कर दिया जाएगा।
गुरुवार को एक्सईएन ने एसडीओ कार्यालय पहुंचकर योजना की हकीकत परखी। शिकायत मिली थी कि कैशियर अधिक धनराशि की किस्त बना रहे हैं। इस पर एक्सईएन ने कैशियर व एसडीओ सूरज सोनी से जानकारी ली। बाद में कंप्यूटर पर पंजीकरण की हकीकत परखी। इस दौरान पाया गया कि एक नवंबर से अब तक 202 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें 20 उपभोक्ता 100 फीसदी ब्याज को माफ करवाने के बाद पूरे बिल की धनराशि को एक साथ जमा कर गए हैं।
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जिले में बिजली विभाग ने यह योजना 31 दिसंबर तक लागू की है। अब तक 202 उपभोक्ता इसका लाभ ले चुके हैं। योजना के तहत अक्तूबर 2019 तक के बिल में छूट का लाभ दिया जाएगा। बिल की कुल धनराशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। एक्सईएन शादाब अहमद ने बताया कि योजना के तहत सबसे पहले कुल बिल की पांच फीसदी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद बकाया धनराशि की समान किस्तें बनाई जाएंगी। शहरी उपभोक्ता को 12 समान किस्तों में व ग्रामीण उपभोक्ता को 24 आसान किस्तों में बिल का भुगतान करना होगा। किस्त की धनराशि 1500 रुपये से कम नहीं होगी। प्रति माह के बिल का भुगतान भी करना होगा। यदि दो माह तक बिल के साथ बांधी गई किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता है तो पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। 31 अक्तूबर 2019 दिए गए ब्याज के लाभ को भी समाप्त कर दिया जाएगा।
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गुरुवार को एक्सईएन ने एसडीओ कार्यालय पहुंचकर योजना की हकीकत परखी। शिकायत मिली थी कि कैशियर अधिक धनराशि की किस्त बना रहे हैं। इस पर एक्सईएन ने कैशियर व एसडीओ सूरज सोनी से जानकारी ली। बाद में कंप्यूटर पर पंजीकरण की हकीकत परखी। इस दौरान पाया गया कि एक नवंबर से अब तक 202 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें 20 उपभोक्ता 100 फीसदी ब्याज को माफ करवाने के बाद पूरे बिल की धनराशि को एक साथ जमा कर गए हैं।
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