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Kannauj News: हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना कर पुलिस ने किया गिरफ्तार, अदालत ने छोड़ा

Mon, 23 Oct 2023 12:35 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 23 Oct 2023 12:35 AM IST
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Arrested by the police for disobeying the order of the High Court, released by the court
कन्नौज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से गिरफ्तारी पर रोक के आदेश के बावजूद एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रविवार को उसे रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत ने विवेचक के युवक को तत्काल रिहा करते हुए विवेचक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का आदेश दिया है।
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मामला ठठिया थाना की पुलिस से जुड़ा है। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्वेतांक तिवारी ने बताया कि रविवार को ठठिया थाना के उपनिरीक्षक राहुल पाल ने मुकेश पुत्र राधेश्याम को गिरफ्तार कर रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। चीफ डिफेंस काउंसिल श्वेतांक तिवारी व असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल मोहम्मद सैफ ने उसकी निशुल्क पैरवी करते हुए न्यायालय में बताया की पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया युवक के लिए उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र दाखिल किए जाने तक गिरफ्तार न किए जाने का आदेश पारित किया है। इसके बावजूद विवेचक ने कोर्ट की आदेश की अवहेलना करते हुए युवक को गिरफ्तार किया है। रिमांड मजिस्ट्रेट श्रीमती रंजना ने पत्रावली का अवलोकन कर डिफेंस के पक्ष पर विवेचक से जवाब मांगा। इसका उचित जवाब न मिलने पर कोर्ट ने युवक को रिहा करने का आदेश पारित करते हुए विवेचक के विरुद्ध कोर्ट की अवमानना की नोटिस जारी की है।
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