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आधार के बिना भी दाखिल हो सकेगा आयकर रिटर्न

Tue, 01 Sep 2020 11:09 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2020 11:09 PM IST
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Without aadhar submit tax return
झांसी। कोरोना महामारी के चलते केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने में पैन नंबर से आधार के लिंक की अनिवार्यता को फिलहाल रोक दिया है। इससे तमाम करदाताओं की समस्या दूर हो गई है। झांसी - ललितपुर परिक्षेत्र में अभी तक 20 हजार से अधिक करदाता अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। साथ ही, नया स्लैब अगले सत्र से लागू होगा। इस बार पुराने स्लैब के हिसाब से ही टैक्स में छूट दी जा रही है। रिटर्न भरने की 30 नवंबर अंतिम तिथि है।
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वर्तमान समय में हरेक को आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। हर खरीद, बिक्री, लोन लेने आदि में रिटर्न की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रिटर्न भरने में पैन से आधार नंबर का लिंक होना जरूरी किया था। मगर, कोरोना महामारी के चलते प्रत्यक्ष बोर्ड ने पैन नंबर से आधार के लिंक होने की अनिवार्यता को फिलहाल रोक दिया है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पैन और आधार नंबर की जानकारी में अंतर है। जैसे कि किसी के नाम के अक्षरों में तो किसी की जन्मतिथि गलत लिखी है। किसी में पिता का नाम तो किसी का लिंग गलत लिखा है। जबकि, दोनों कार्डों में एक सी ही जानकारी होनी चाहिए, तभी उनका रिटर्न में मिलान स्वीकार होता है। इस समस्या से भी करदाता जूझ रहे हैं।
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साथ ही, पिछले सत्र की तरह पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना है, परंतु अगर आपकी आय पांच लाख से एक रुपये भी ज्यादा है तो पूर्व की तरह ढाई लाख से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत टैक्स देना है। नया स्लैब कोरोना संक्रमण के चलते इस बार लागू नहीं किया गया है।
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रिटर्न दाखिल करने के लाभ
- कभी कोई जांच हो जाए तो रिटर्न साक्ष्य के काम आता है।
- रिटर्न भरने से आपकी आर्थिक हैसियत का पता लगता है।
- कोई भी लोन कराने के लिए तीन साल का रिटर्न दाखिल होना जरूरी।
- देश से बाहर जाने के लिए इमीग्रेशन प्रोफाइल में वीजा के लिए जरूरी।
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में दुर्घटना क्लेम के लिए।
- अगर आपका टीडीएस कटता है और रिफंड आ रहा है तो रिफंड क्लेम के लिए जरूरी।
- रिटर्न से आपकी आय का प्रूफ भी होता है।
- आजकल सभी खरीद व अन्य गतिविधियां पैन कार्ड से लिंक होने से सरकार पर आपकी नजर है, इसलिए रिटर्न दाखिल कर आप किसी भी तरह की कार्रवाई से बच सकते हैं।
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