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सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में उपनिदेशक निलंबित
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झांसी। पंचायती राज विभाग के उपनिदेशक संजय बरनवाल पर सहकर्मी के यौन उत्पीड़न का आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जांच पूरी होने तक के लिए उनको लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया।
कुछ माह पूर्व उपनिदेशक पंचायत संजय कुमार बरनवाल पर सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न समेत अन्य कई आरोप लगाए थे। इससे सनसनी फैल गई थी। वरिष्ठ अफसर पर सहकर्मी ने गलत व्यवहार करने के साथ आरोप लगाया कि उपनिदेशक लगातार उसको देर-रात तक काम के बहाने रोकते थे। मना करने पर नौकरी से निकाल देने की धमकी देते थे। पीड़िता के मुताबिक उपनिदेशक ने उसे घर बुलाया, जहां उसके फोटोग्राफ निकालकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। जब हालत बर्दाश्त के बाहर हो गए तब उसने उनकी पत्नी से शिकायत की।
इसके बाद जून माह में पीड़िता ने मुख्यमंत्री समेत पंचायतीराज मंत्री के पास शिकायती पत्र भेजा था। शिकायत की गंभीरता देखते हुए अपर मुख्य सचिव ने जांच कमेटी गठित कर दी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उनको प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। इसके आधार पर बुधवार को अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने उपनिदेशक बरनवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
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कुछ माह पूर्व उपनिदेशक पंचायत संजय कुमार बरनवाल पर सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न समेत अन्य कई आरोप लगाए थे। इससे सनसनी फैल गई थी। वरिष्ठ अफसर पर सहकर्मी ने गलत व्यवहार करने के साथ आरोप लगाया कि उपनिदेशक लगातार उसको देर-रात तक काम के बहाने रोकते थे। मना करने पर नौकरी से निकाल देने की धमकी देते थे। पीड़िता के मुताबिक उपनिदेशक ने उसे घर बुलाया, जहां उसके फोटोग्राफ निकालकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। जब हालत बर्दाश्त के बाहर हो गए तब उसने उनकी पत्नी से शिकायत की।
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इसके बाद जून माह में पीड़िता ने मुख्यमंत्री समेत पंचायतीराज मंत्री के पास शिकायती पत्र भेजा था। शिकायत की गंभीरता देखते हुए अपर मुख्य सचिव ने जांच कमेटी गठित कर दी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उनको प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। इसके आधार पर बुधवार को अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने उपनिदेशक बरनवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
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