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Jhansi News: वीबी जी रामजी के तहत मजदूरों को मिलेंगे 300 रुपये
Thu, 02 Jul 2026 02:59 AM IST
झांसी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Updated Thu, 02 Jul 2026 02:59 AM IST
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झांसी। मनरेगा आज (बृहस्पतिवार) से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी-रामजी) नाम से नये नियमों के साथ लागू होगी। अब दैनिक मजदूरी 252 रुपये की जगह 300 रुपये दी जाएगी। इसी तरह पहले के मुकाबले 25 दिनों का रोजगार भी अधिक मिल सकेगा।
ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गांरटी देने वाली यह योजना 2006 में शुरू हुई थी। अब केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। मनरेगा उपायुक्त शिखर श्रीवास्तव ने बताया कि नई योजना के तहत बृहस्पतिवार से काम आरंभ कराए जाएंगे। इसमें कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं। पहले मनरेगा के तहत 168 तरह के काम कराए जाते थे अब इनकी संख्या बढ़कर 300 कर दी गई। इसमें एपेक्स बिछाना, खेत तालाब, मैदान नाली निर्माण, श्मशान घाट निर्माण समेत अन्य कार्य कराए जाएंगे। मानसून सीजन में भी यह काम कराए जाएंगे हालांकि इस दौरान सिर्फ पक्के काम ही कराए जाएंगे। कच्चे काम कराने पर पाबंदी होगी।
रोजगार न होने पर देना होगा भत्ता
रोजगार गांरटी के तौर पर जाॅब कार्ड धारक को अब न्यूनतम 125 दिन रोजगार देना अनिवार्य हो गया है। रोजगार मांगने पर अगर रोजगार नहीं दिया जाता है, तब उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा आंकड़ों के मुताबिक सभी आठों ब्लॉक में 2.10 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। इनके जॉब कार्ड बने हुए हैं। इनमें एक लाख कार्डधारक ही सक्रिय हैं।
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साल के दो महीने नहीं होगा काम
मनरेगा के तहत 365 दिन तक काम कराने का प्रावधान था लेकिन, नए प्रावधान में सिर्फ 10 महीने ही काम कराने का प्रावधान किया गया है। अब 60 दिनों तक कोई काम नहीं कराया जा सकेगा। दो माह तक काम नहीं होगा। अगर किसी ग्राम पंचायत में काम कराया गया, तब इसका भुगतान नहीं होगा।
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ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गांरटी देने वाली यह योजना 2006 में शुरू हुई थी। अब केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। मनरेगा उपायुक्त शिखर श्रीवास्तव ने बताया कि नई योजना के तहत बृहस्पतिवार से काम आरंभ कराए जाएंगे। इसमें कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं। पहले मनरेगा के तहत 168 तरह के काम कराए जाते थे अब इनकी संख्या बढ़कर 300 कर दी गई। इसमें एपेक्स बिछाना, खेत तालाब, मैदान नाली निर्माण, श्मशान घाट निर्माण समेत अन्य कार्य कराए जाएंगे। मानसून सीजन में भी यह काम कराए जाएंगे हालांकि इस दौरान सिर्फ पक्के काम ही कराए जाएंगे। कच्चे काम कराने पर पाबंदी होगी।
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रोजगार न होने पर देना होगा भत्ता
रोजगार गांरटी के तौर पर जाॅब कार्ड धारक को अब न्यूनतम 125 दिन रोजगार देना अनिवार्य हो गया है। रोजगार मांगने पर अगर रोजगार नहीं दिया जाता है, तब उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा आंकड़ों के मुताबिक सभी आठों ब्लॉक में 2.10 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। इनके जॉब कार्ड बने हुए हैं। इनमें एक लाख कार्डधारक ही सक्रिय हैं।
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साल के दो महीने नहीं होगा काम
मनरेगा के तहत 365 दिन तक काम कराने का प्रावधान था लेकिन, नए प्रावधान में सिर्फ 10 महीने ही काम कराने का प्रावधान किया गया है। अब 60 दिनों तक कोई काम नहीं कराया जा सकेगा। दो माह तक काम नहीं होगा। अगर किसी ग्राम पंचायत में काम कराया गया, तब इसका भुगतान नहीं होगा।