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Jhansi News: किशोरी को अगवा करने के मामले में दो को तीन-तीन साल की सजा

Sun, 13 Apr 2025 02:10 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Apr 2025 02:10 AM IST
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Two people sentenced to three years each for kidnapping a teenager

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झांसी। किशोरी को अगवा दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मो. नेयाज अहमद अंसारी ने दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

एक महिला ने 29 जुलाई 2017 को प्रेमनगर थाना में तहरीर दी। बताया था कि राजगढ़ निवासी लक्ष्मण प्रसाद अहिरवार, उसका पिता मेवालाल और मां 24 जुलाई 2017 को उसकी 14 साल की बेटी को अगवा कर ले गए। इसके बाद लक्ष्मण ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने केस दर्ज कर लक्ष्मण, उसके पिता मेवालाल और राजगढ़ निवासी जगदीश कुशवाहा पुत्र सूरज प्रसाद को गिरफ्तार किया था। इसके बाद तीनों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। मामले में मां को क्लीनचिट दे दी गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी लक्ष्मण प्रसाद अनुपस्थित हो गया था। उसे फरार घोषित करते हुए पत्रावली अलग कर दी गई थी। अब कोर्ट ने लक्ष्मण प्रसाद के पिता मेवालाल और जगदीश को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। संवादट
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