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गैंगस्टर एक्ट में दो को सजा
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झांसी। विशेष न्यायाधीश (गिरोह बंद अधिनियम) न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व न्यायालय संख्या तीन सुरेंद्र कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल शर्मा के मुताबिक जीआरपी ने चोरी के मामले में औरेया जिला निवासी शिवकुमार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। 17 अगस्त 2018 से आरोपी जेल में है। जीआरपी ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सोमवार को अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त शिवकुमार को दो साल दो माह की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया।
इसी तरह, चोरी व लूट के मामले में जीआरपी ने मुरैना निवासी दिनेश गुप्ता उर्फ लाला पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर जेल भेजा था। सोमवार को अदालत ने दोषी मानते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल शर्मा के मुताबिक जीआरपी ने चोरी के मामले में औरेया जिला निवासी शिवकुमार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। 17 अगस्त 2018 से आरोपी जेल में है। जीआरपी ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सोमवार को अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त शिवकुमार को दो साल दो माह की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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इसी तरह, चोरी व लूट के मामले में जीआरपी ने मुरैना निवासी दिनेश गुप्ता उर्फ लाला पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर जेल भेजा था। सोमवार को अदालत ने दोषी मानते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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