{"_id":"5de564f88ebc3e549b50789e","slug":"two-mens-punished-by-court-jhansi-news-jhs153987190","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास, छह साल पुराना है मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास, छह साल पुराना है मामला
Tue, 03 Dec 2019 06:11 AM IST
झांसी ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, झांसी
अमर उजाला ब्यूरो, झांसी
Published by: झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Dec 2019 06:11 AM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अदालत ने हत्या का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बीके राजपूत के अनुसार थाना सीपरी बाजार के भोजला गांव निवासी अमित उर्फ सीपू यादव ने तहरीर देते हुए बताया कि 3 नवंबर 2013 की रात 11.30 बजे परिवार में दीपावली की पूजा के बाद वह अपने छोट र्भाई संतोष यादव के साथ पूजा का प्रसाद देने गांव के ही अपने मामा हरीसिंह के घर गए थे। इसी दौरान गांव के ज्ञानसिंह यादव, संजीव यादव, बब्लू यादव व एक व्यक्ति आए।
विज्ञापन
ज्ञान सिंह असलहों से लैैस था। कहने लगे कि मारपीट की शिकायत कराने थाने गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब अब जान से मार डालेेंगे। इसके बाद उसके भाई को धक्का देने लगे। इतने में ज्ञान सिंह ने भाई की हत्या करने के उद्देश्य से उसके पेट में गोली मार दी। जिससे वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।
विज्ञापन
चिल्लाने पर सभी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। उपचार के लिए संतोष को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था। जहां उपचार दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने ज्ञान सिंह, बल्लू व एक नाबालिग पर 307, 504 व 506 में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के दौैरान धारा 302 की बढ़ोत्तरी कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
विज्ञापन
सोमवार को अदालत ने दोष सिद्घ होने पर धारा 302 में अभियुक्त ज्ञान सिंह व बल्लू को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। धारा 504 व धारा 506 में एक-एक साल की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं, अभियुक्त ज्ञान सिंह से तमंचा बरामद होने पर 25 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया।