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Jhansi News: प्रतिबंधित हलाल मांस की बिक्री पर दो फर्मों पर जुर्माना

Tue, 03 Sep 2024 06:09 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Sep 2024 06:09 AM IST
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Two firms fined for selling banned Halal meat
- एफडीए की टीम ने हलाल प्रमाणनयुक्त खाद्य पदार्थ किए थे सीज
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। हलाल प्रमाणनयुक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अपर जिलाधिकारी के न्यायालय ने दो फर्मों पर जुर्माना लगाया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) की टीम ने ये खाद्य पदार्थ पकड़े थे। इसके बाद मुकदमा दायर किया था। अपर जिलाधिकारी ने मुकदमे की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है।
एफडीए की टीम ने जनवरी में मैसर्स नवभारत बेकरी एंड स्टोर का निरीक्षण किया था। इस दरम्यान प्रतिष्ठान के डीप फ्रीजर में चिकेन सलामी, चिकेन स्पाइसी, मटन कबाब, चिकेन सॉसवेज और चिकेन मीटबॉल पाए गए थे। यह खाद पदार्थ हलाल प्रमाणनयुक्त पाए जाने पर सीज कर दिए गए थे। जांच में सामने आया था कि यह खाद्य पदार्थ हॉनेस्टी फूड से लिए गए थे। इसके बाद एफडीए की ओर से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अदालत में दोनों फर्मों के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए थे, जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों फर्मों पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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42 फर्मों पर 8.46 लाख जुर्माना, 200 से अधिक मामलों की चल रही सुनवाई
मिलावटी और अधोमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर झांसी जिले के 42 फर्मों पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय ने 8.46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें से ज्यादातर ने जुर्माना अदा भी कर दिया है। न्यायालय में दो सौ से अधिक मामलों की सुनवाई अभी जारी है।
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वर्जन
प्रदेश में हलाल प्रमाणीकरण युक्त मांसाहारी खाद पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित है। बावजूद इसके, यह खाद्य पदार्थ बिक्री के लिए रखे गए थे। वाद की सुनवाई के बाद जुर्माना लगाया गया है। मिलावटी और अधोमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर शासन-प्रशासन का रुख सख्त है। - वरुण कुमार पांडेय, एडीएम
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