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Jhansi News: तीन गांजा तस्करों को बीस वर्ष का कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कनिष्क सिंह की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर तीन गांजा तस्करों को बीस -बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा साढ़े चार लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
25 जून 2020 को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक में तीन अंतरराज्यीय तस्कर रिंकू कुमार,
बोबी कुमार व वासुदेव सिंह भारी मात्रा में गांजा छुपाकर विशाखापट्टनम आंध्रप्रदेश से अलीगढ़ ले जा रहे हैं। यह गांजे की सप्लाई नीरज कुमार निवासी बल्लीपुर अलीगढ को की जानी है। ट्रक 27 जून 2020 की रात को सागर से होते हुए ललितपुर के रास्ते झांसी में प्रवेश करेगा।
थाना सीपरी बाजार पुलिस ने यूपी एसटीएफ और एटीएस टीम के साथ बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर झांसी - ग्वालियर हाइवे बाईपास पर राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम के नजदीक ट्रक में तीन तस्करों को बंदी बनाकर तलाशी में 15 क्विंटल गांजा बरामद किया था। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया था। उक्त मामले में सुनवाई उपरांत न्यायालय द्वारा अभियुक्त हाथरस निवासी रिंकू कुमार, बॉबी कुमार व मथुरा निवासी वासुदेव सिंह को एनडीपीएस एक्ट के तहत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर डेढ़ - डेढ़ लाख अर्थदंड भी लगाया।
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झांसी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कनिष्क सिंह की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर तीन गांजा तस्करों को बीस -बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा साढ़े चार लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
25 जून 2020 को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक में तीन अंतरराज्यीय तस्कर रिंकू कुमार,
बोबी कुमार व वासुदेव सिंह भारी मात्रा में गांजा छुपाकर विशाखापट्टनम आंध्रप्रदेश से अलीगढ़ ले जा रहे हैं। यह गांजे की सप्लाई नीरज कुमार निवासी बल्लीपुर अलीगढ को की जानी है। ट्रक 27 जून 2020 की रात को सागर से होते हुए ललितपुर के रास्ते झांसी में प्रवेश करेगा।
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थाना सीपरी बाजार पुलिस ने यूपी एसटीएफ और एटीएस टीम के साथ बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर झांसी - ग्वालियर हाइवे बाईपास पर राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम के नजदीक ट्रक में तीन तस्करों को बंदी बनाकर तलाशी में 15 क्विंटल गांजा बरामद किया था। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया था। उक्त मामले में सुनवाई उपरांत न्यायालय द्वारा अभियुक्त हाथरस निवासी रिंकू कुमार, बॉबी कुमार व मथुरा निवासी वासुदेव सिंह को एनडीपीएस एक्ट के तहत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर डेढ़ - डेढ़ लाख अर्थदंड भी लगाया।
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