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अब तक 73 व्यापारियों ने लिया ब्याज माफी योजना का लाभ
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अब तक 73 व्यापारियों ने लिया ब्याज माफी योजना का लाभ
झांसी। वाणिज्य कर विभाग की ब्याज माफी योजना - 2021 में जिले के महज 73 व्यापारियों ने रुचि दिखाई है। इसमें व्यापारियों को बकाया टैक्स पर लगाए गए ब्याज में छूट देने का प्रावधान है। व्यापारियों ने आगे आकर 28.94 लाख रुपये जमा कराया है।
वाणिज्यकर विभाग ने ब्याज माफी योजना तीन मार्च को शुरू की थी। पहले इसे तीस जून तक के लिए लागू किया गया था, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के कारण व्यापारियों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई और बहुत कम व्यापारी आगे आए। इसके बाद योजना को दो सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। योजना के अंतर्गत व्यापारियों के मूल बकाया राशि पर लगे ब्याज में छूट देने का प्रावधान है। इसके लिए व्यापारी विभागीय पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। व्यापारियों की मदद के लिए ‘हेल्प डेस्क’ भी बनाई गई है। योजना के तहत 10 लाख रुपये सालाना टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों को पूरा मूल बकाया जमा करने पर शत-प्रतिशत, 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 90 फीसदी, एक से पांच करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को ब्याज में 50 फीसदी तक की छूट मिल रही है। वैट के साथ ही मनोरंजन कर के बकायेदार व्यापारियों को भी ब्याज माफी योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना 31 दिसंबर-2020 तक की बकाया राशि पर लगे ब्याज पर लागू है। योजना के तहत ब्याज में छूट देने के बाद 30 दिनों में संबंधित व्यापारी को ‘नो ड्यूज’ जारी कर दिया जाता है।
वाणिज्य कर विभाग में दस अमीन हैं, लेकिन सभी को कोरोना ड्यूटी में लगा दिया गया। इस कारण व्यापारियों से वसूली न के बराबर हुई। बाद में योजना को दो सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। योजना के अंतर्गत अब तक 73 व्यापारियों ने इसका लाभ लिया है और 28.94 लाख रुपये विभाग में जमा किया है।
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योजना के अंतर्गत अब तक 73 व्यापारियों ने लाभ लिया है। योजना के प्रचार- प्रसार के लिए होर्डिंग लगाए गए हैं। अधिवक्ताओं और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से भी इसमें सहयोग मांगा गया है। - बीपी मिश्रा, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन
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झांसी। वाणिज्य कर विभाग की ब्याज माफी योजना - 2021 में जिले के महज 73 व्यापारियों ने रुचि दिखाई है। इसमें व्यापारियों को बकाया टैक्स पर लगाए गए ब्याज में छूट देने का प्रावधान है। व्यापारियों ने आगे आकर 28.94 लाख रुपये जमा कराया है।
वाणिज्यकर विभाग ने ब्याज माफी योजना तीन मार्च को शुरू की थी। पहले इसे तीस जून तक के लिए लागू किया गया था, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के कारण व्यापारियों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई और बहुत कम व्यापारी आगे आए। इसके बाद योजना को दो सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। योजना के अंतर्गत व्यापारियों के मूल बकाया राशि पर लगे ब्याज में छूट देने का प्रावधान है। इसके लिए व्यापारी विभागीय पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। व्यापारियों की मदद के लिए ‘हेल्प डेस्क’ भी बनाई गई है। योजना के तहत 10 लाख रुपये सालाना टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों को पूरा मूल बकाया जमा करने पर शत-प्रतिशत, 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को 90 फीसदी, एक से पांच करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को ब्याज में 50 फीसदी तक की छूट मिल रही है। वैट के साथ ही मनोरंजन कर के बकायेदार व्यापारियों को भी ब्याज माफी योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना 31 दिसंबर-2020 तक की बकाया राशि पर लगे ब्याज पर लागू है। योजना के तहत ब्याज में छूट देने के बाद 30 दिनों में संबंधित व्यापारी को ‘नो ड्यूज’ जारी कर दिया जाता है।
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वाणिज्य कर विभाग में दस अमीन हैं, लेकिन सभी को कोरोना ड्यूटी में लगा दिया गया। इस कारण व्यापारियों से वसूली न के बराबर हुई। बाद में योजना को दो सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। योजना के अंतर्गत अब तक 73 व्यापारियों ने इसका लाभ लिया है और 28.94 लाख रुपये विभाग में जमा किया है।
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योजना के अंतर्गत अब तक 73 व्यापारियों ने लाभ लिया है। योजना के प्रचार- प्रसार के लिए होर्डिंग लगाए गए हैं। अधिवक्ताओं और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से भी इसमें सहयोग मांगा गया है। - बीपी मिश्रा, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन