फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   The person who raped a minor will have to remain behind bars.

Jhansi News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को रहना पड़ेगा सलाखों के पीछे

Wed, 11 Mar 2026 02:32 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Mar 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
The person who raped a minor will have to remain behind bars.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

झांसी। करीब दो माह पहले नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने खारिश कर दी। उसे अभी जेल सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा।
अभियोजन के मुताबिक, गुरसराय थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 जनवरी को 14 साल की बालिका अपने दूसरे मकान में बंधी गाय को पानी पिलाने गई थी। तभी पड़ोस में रहने वाली जानकी पुत्र गनपत ने पीछे से जाकर उसे दबोच लिया। उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन

सोमवार को विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) की अदालत में अभियुक्त की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें उल्लेख किया गया था कि अभियुक्त बेकसूर है। उसे फंसाया जा रहा है। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने तर्क दिया कि किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया है। यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। इस आधार पर विशेष न्यायाधीश में अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी। फिलहाल उसे जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed