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Jhansi News: तीन वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कैद

Sat, 10 Jan 2026 02:20 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Jan 2026 02:20 AM IST
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The man who raped a three-year-old girl has been sentenced to life imprisonment.
संवाद न्यूज़ एजेंसी
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झांसी। करीब दो साल पहले खिलाने के बहाने तीन वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक समथर थाने के एक गांव में बालिका अपने घर के पास खेल रही थी, तभी 18 दिसंबर 2023 की दोपहर मोहल्ले का सुमित अहिरवार (23) उसे खिलाने के बहाने सुनसान जगह पर ले गया। पड़ोसी के मकान के पास उसने मासूम से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर चेहरे पर नाखून गड़ाए। जब मासूम का पिता दोपहर घर पहुंचा तो बेटी घर पर नहीं मिली। लोगों ने बताया कि सुमित खिलाने के लिए ले गया है।
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जब तलाशते हुए पिता मोहल्ले में पहुंचा तो एक मकान के पास उसकी बेटी बेसुध पड़ी थी। उसके गुप्तांग से खून बह रहा था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। 24 मार्च 2024 को चार्जशीट दाखिल की गई। विचारण के बाद 25 जुलाई 2024 को आरोप तय किया गया। शुक्रवार को विशेष न्यायालय ने दोषी को अपहरण, दुष्कर्म और अन्य धाराओं के तहत आजीवन कारावास और 2 लाख 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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