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Jhansi: महंत वैदेही बल्लभ पर दो मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश, जमीन धोखाधड़ी का है मामला

Thu, 17 Sep 2026 07:47 AM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Thu, 17 Sep 2026 07:47 AM IST
सार

यह आदेश जमीन का सौदा कर बैनामा न करने के मामले में आया है। अदालत ने कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए।

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Jhansi: Orders issued to register FIRs against Mahant Vaidehi Vallabh in two cases
कोर्ट, सांकेतिक। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव की अदालत ने वामन मंदिर, अयोध्या के महंत वैदेही बल्लभ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश जमीन का सौदा कर बैनामा न करने के मामले में आया है। अदालत ने कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए।
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पहला मामला शालिनी पांडेय से जुड़ा है। उन्होंने वर्ष 2020 में महंत वैदेही बल्लभ से 1800 वर्ग फीट प्लॉट का सौदा 10 लाख 80 हजार रुपये में किया था। शालिनी ने महंत को 6 लाख 30 हजार रुपये दिए थे। आरोप है कि रकम लेने के बाद भी तय समय पर जमीन का बैनामा नहीं किया गया। कई बार आग्रह के बावजूद बैनामा न होने पर शालिनी ने अदालत का रुख किया। सुनवाई के बाद अदालत ने महंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
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दूसरा मामला और कूटरचित बैनामा
दूसरे मामले में अंजलि पांडेय ने वर्ष 2020 में डडिया पुरा मौजे में 1740 वर्ग मीटर जमीन का सौदा वैदेही बल्लभ और ओम प्रकाश गिरि से किया था। अंजलि ने वैदेही बल्लभ को छह लाख रुपये और ओम प्रकाश गिरि को दो लाख रुपये दिए थे। आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपियों ने जमीन का कूटरचित बैनामा तैयार किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस अब इन मामलों की जांच करेगी।
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