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जिले को 73 हजार कुंतल खाद्यान्न का आवंटन

Tue, 01 Dec 2015 12:33 AM IST
ब्यूरो
ब्यूरो Updated Tue, 01 Dec 2015 12:33 AM IST
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The district quota of 73 thousand quintals
झांसी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने की तैयारियां तेजी से जारी हैं। इसके लिए शासन ने 73,079 कुंतल खाद्यान्न का आवंटन किया है। जल्द ही यह आवंटित कोटा जिले को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
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प्रदेश के 24 जिलों समेत झांसी में प्रथम चरण में एक जनवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 लागू किया जाना है। इसके तहत नगर की 5,20,212 तथा ग्रामीण क्षेत्र की 9,47,717 की आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं।
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शासन ने जिले को अधिनियम के तहत चयनित उपभोक्ताओं के लिए राशन का कोटा आवंटित कर दिया है। नियमित रूप से हर माह मिलने वाले खाद्यान्न से 10,582 कुंतल खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन किया है। जबकि, हर माह जिले को 62,497 कुंतल गेहूं अतिरिक्त आवंटित किया जाता है। राशन का यह कोटा दिसंबर माह में जिले में आने की उम्मीद है, ताकि जनवरी माह में कोटेदार गोदामों से इसकी उठान कर उपभोक्ताओं में वितरण सुनिश्चित कर सकें।
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मंडी के गोदामों में रखा जाएगा खाद्यान्न
झांसी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले को मिलने वाले अतिरिक्त खाद्यान्न को मंडी के गोदामों में रखा जाएगा। इसके लिए खाद्य एवं विपणन विभाग द्वारा बामौर, दिगारा, मानपुरा, चिरगांव, मोंठ व मऊरानीपुर की मंडियों को चिह्नित किया है। जबकि, गुरसरांय व बंगरा में प्राइवेट गोदामों में माल रखने की तैयारी है। इसका प्रस्ताव राज्य मंडी परिषद को भेज दिया गया है।


‘खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शासन ने जिले को खाद्यान्न का आवंटन कर दिया है। जल्द ही आवंटित कोटा प्राप्त होने की उम्मीद है। जिले को मिलने वाले अतिरिक्त राशन के लिए मंडियों में गोदाम चिह्नित किए गए हैं। इसका प्रस्ताव मंडी परिषद को भेजा गया है।’
- दिनेश कुमार तिवारी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी
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