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हत्या में पिता, पुत्र समेत तीन को आजीवन कारावास

Sat, 08 Feb 2020 01:15 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 08 Feb 2020 01:15 AM IST
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son, father incude three people life imprisionment
son, father incude three people life imprisionment
झांसी। जनपद न्यायाधीश अवनीश सक्सेना की अदालत ने हत्या के दोष सिद्घ होने पर पिता, पुत्र समेत तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृदुलकांत श्रीवास्तव के अनुसार थाना उल्दन क्षेत्र के नोटा गांव निवासी पप्पू ने उल्दन थाना में तहरीर देते हुये बताया था कि 31 मार्च 2017 की सुबह उसका भाई मुल्लू मकान के सामने सड़क पर खड़ा था। इसी बीच गांव रहने वाले भग्गू, बृजेंद्र, उदयभान व अरविन्द, रिंकू, व परमलाल ने मिलकर लाठी व कुल्हाड़ी से हमला कर मुल्लू की हत्या कर दी थी। बीचबचाव करने पहुंचे भतीजा अनिल को भी कुल्हाड़ी मारकर घायल करने के बाद सभी भाग निकले थे। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने भग्गू, बृजेंद्र, उदयभान, अरविंद, परमलाल व एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। एक अभियुक्त को जुवेनाइल घोषित किये जाने पर उसका मुकदमा किशोर न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। न्यायालय में पेश साक्ष्यों व गवाहो के आधार पर अभियुक्त भग्गू, बृजेंद्र व परमलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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