फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Six months rigorous imprisonment for check bounce

चेक बाउंस होने पर छह माह का सश्रम कारावास

Sat, 07 May 2022 12:42 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 May 2022 12:42 AM IST
विज्ञापन
Six months rigorous imprisonment for check bounce
झांसी। अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह द्वारा चेक बाउंस होने के 22 साल पुराने एक मामले में छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 1.40 लाख का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र की मैसर्स मोहम्मद सल्लन एंड संस फर्म के प्रोपराइटर मोहम्मद सल्लन ने साल 2000 में झांसी की एक दवा निर्माता कंपनी को 35-35 हजार रुपये की दो चेक दी थीं। दोनों चेक आंवले की आपूर्ति के सिलसिले में दी गईं थीं। लेकिन, खाते में रकम न होने की वजह से बैंक में दोनों चेक बाउंस हो गईं थीं। इस मामले में दवा कंपनी की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद मोहम्मद सल्लन को छह माह जेल की सजा सुनाई। 1.40 लाख का अर्थदंड भी लगाया। इसमें से 1.20 लाख रुपये पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed