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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना आरटीओ आफिस में नहीं होंगे काम
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झांसी। अब व्यावसायिक वाहनों के साथ ही पुराने निजी वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर आरटीओ ऑफिस में वाहन संबंधी कोई काम नहीं होगा। परिवहन विभाग ने आखिरी अंक के आधार पर नंबर प्लेट बनवाने की समय सीमा भी तय कर दी है, साथ ही कई अंकों की समय सीमा भी समाप्त हो गई है। इसके बाद भी सड़कों पर वाहन फर्राटा भर रहे हैं।
एआरटीओ सत्येंद्र कुमार ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने के लिए वाहन चालक को अपने रजिस्ट्रेशन के आखिरी नंबर का ध्यान रखना होगा। वाहन के आखिर में 0 व 1 नंबर की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 15 फरवरी तक बनाई जा चुकी हैं जबकि 2 व 3 अंक वाले 15 मई 2022 तक, 4 व 5 अंक वाले 15 अगस्त 2022 तक, 6 व 7 अंक वाले 15 नवंबर 2022 तक और 8 व 9 अंक वाले वाहन चालक 15 फरवरी 2023 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवा सकते हैं। वहीं, जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है अब सभी प्रकार के वाहन स्वामी अपनी नंबर प्लेट बनवा सकते हैं।
सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य
झांसी। सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है। एआरटीओ ने बताया कि जिन गाड़ियों की कंपनी बंद हो गई है, उन्हें इससे बाहर रखा गया है। पुराने वाहन के लिए डीलर के पास बुकिंग करा दी है, तो उसकी स्लिप अपने पास रखें। चेकिंग के दौरान बुकिंग की स्लिप एक सप्ताह तक दिखाई जा सकती है।
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जिस कंपनी की गाड़ी होगी, उसके डीलर बनवाएंगे नंबर प्लेट
झांसी। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डीलर लगा रहे हैं। जिस कंपनी का वाहन होगी, उसी कंपनी के अधिकृत डीलर के पास बुकिंग कराना होगी। डीलर एक सप्ताह के अंदर नंबर प्लेट बनवा कर देंगे। मोटरसाइकिल के लिए 370 रुपये और चार पहिया वाहन में कंपनी के आधार पर 600 से 800 रुपये का भुगतान करना होगा।
जिले में 55 डीलर दे रहे नंबर प्लेट
झांसी। जिले में कुछ वर्ष पहले 150 डीलर थे। नवीनीकरण नहीं कराने पर अब सिर्फ तकरीबन 55 डीलर बचे हैं। ये अलग- अलग कंपनियों के वाहन बेचते हैं। यह उन्हीं वाहनों की नंबर प्लेट बेच सकते हैं, जिनकी उन्होंने बिक्री की है।
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एआरटीओ सत्येंद्र कुमार ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने के लिए वाहन चालक को अपने रजिस्ट्रेशन के आखिरी नंबर का ध्यान रखना होगा। वाहन के आखिर में 0 व 1 नंबर की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 15 फरवरी तक बनाई जा चुकी हैं जबकि 2 व 3 अंक वाले 15 मई 2022 तक, 4 व 5 अंक वाले 15 अगस्त 2022 तक, 6 व 7 अंक वाले 15 नवंबर 2022 तक और 8 व 9 अंक वाले वाहन चालक 15 फरवरी 2023 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवा सकते हैं। वहीं, जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है अब सभी प्रकार के वाहन स्वामी अपनी नंबर प्लेट बनवा सकते हैं।
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सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य
झांसी। सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है। एआरटीओ ने बताया कि जिन गाड़ियों की कंपनी बंद हो गई है, उन्हें इससे बाहर रखा गया है। पुराने वाहन के लिए डीलर के पास बुकिंग करा दी है, तो उसकी स्लिप अपने पास रखें। चेकिंग के दौरान बुकिंग की स्लिप एक सप्ताह तक दिखाई जा सकती है।
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जिस कंपनी की गाड़ी होगी, उसके डीलर बनवाएंगे नंबर प्लेट
झांसी। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डीलर लगा रहे हैं। जिस कंपनी का वाहन होगी, उसी कंपनी के अधिकृत डीलर के पास बुकिंग कराना होगी। डीलर एक सप्ताह के अंदर नंबर प्लेट बनवा कर देंगे। मोटरसाइकिल के लिए 370 रुपये और चार पहिया वाहन में कंपनी के आधार पर 600 से 800 रुपये का भुगतान करना होगा।
जिले में 55 डीलर दे रहे नंबर प्लेट
झांसी। जिले में कुछ वर्ष पहले 150 डीलर थे। नवीनीकरण नहीं कराने पर अब सिर्फ तकरीबन 55 डीलर बचे हैं। ये अलग- अलग कंपनियों के वाहन बेचते हैं। यह उन्हीं वाहनों की नंबर प्लेट बेच सकते हैं, जिनकी उन्होंने बिक्री की है।