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Jhansi News: दुष्कर्मी को 14 साल की सज़ा, 60 हजार का जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। पांच वर्ष पूर्व बारह साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने एक अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी ने नौ सितंबर 2019 को थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोपहर करीब दो बजे उसकी पुत्री (12 वर्ष) पानी की मोटर चलाने गई थी। तभी थाना मऊरानीपुर क्षेत्र अंतर्गत भदरवारा निवासी देवेंद्र कुमार कोरी उर्फ डेविड उसकी लड़की का जबरन मुंह दबाकर खंडहर में ले गया और दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को सजा सुनाई गई।
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झांसी। पांच वर्ष पूर्व बारह साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने एक अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी ने नौ सितंबर 2019 को थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोपहर करीब दो बजे उसकी पुत्री (12 वर्ष) पानी की मोटर चलाने गई थी। तभी थाना मऊरानीपुर क्षेत्र अंतर्गत भदरवारा निवासी देवेंद्र कुमार कोरी उर्फ डेविड उसकी लड़की का जबरन मुंह दबाकर खंडहर में ले गया और दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को सजा सुनाई गई।
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