फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Rapist sentenced to 14 years, fined Rs 60,000

Jhansi News: दुष्कर्मी को 14 साल की सज़ा, 60 हजार का जुर्माना

Tue, 07 Jan 2025 01:00 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jan 2025 01:00 AM IST
विज्ञापन
Rapist sentenced to 14 years, fined Rs 60,000
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

झांसी। पांच वर्ष पूर्व बारह साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने एक अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी ने नौ सितंबर 2019 को थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोपहर करीब दो बजे उसकी पुत्री (12 वर्ष) पानी की मोटर चलाने गई थी। तभी थाना मऊरानीपुर क्षेत्र अंतर्गत भदरवारा निवासी देवेंद्र कुमार कोरी उर्फ डेविड उसकी लड़की का जबरन मुंह दबाकर खंडहर में ले गया और दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को सजा सुनाई गई।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed