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पॉलिटेक्निक कांड के एक आरोपी की जमानत खारिज

Sat, 09 Jan 2021 01:20 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 09 Jan 2021 01:20 AM IST
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Polytecnic one accused jamanat cancil
झांसी। 11 अक्तूबर को पॉलिटेक्निक कॉलेज के ब्वॉयज छात्रावास में नाबालिग छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो व स्पेशल जज पॉक्सो अभय श्रीवास्तव की अदालत ने एक आरोपी की जमानत खारिज की है।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चंद्रप्रकाश शर्मा के अनुसार सामूहिक दुष्कर्म के मामले में थाना कुलपहाड़ निवासी रोहित कुमार सैनी, महोबा के जिला कबरई के छानी कला निवासी भरत कुमार कुशवाहा, गोंडा के थाना वजीरगंज अंतर्गत मोहल्ला पाठकपुरवा निवासी शैलेंद्र नाथ पाठक, थाना टहरौली के खिल्लावारी गांव निवासी मयंक शिवहरे, प्रयागराज के थाना थरवई निवासी विपिन तिवारी व मऊरानीपुर के रानीपुर अंतर्गत रौनयापुरा मोहल्ला निवासी मोनू पार्या को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बृहस्पतिवार को इस मामले में आरोपी शैलेंद्र नाथ पाठक की तरफ से अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। अपराध गंभीर मानते हुए अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया।
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