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विवाह घरों में पार्किंग नहीं तो होंगे सील, नगर निगम ने जारी किया नोटिस
Sun, 16 Dec 2018 01:17 AM IST
Priyesh Mishra
jhansi
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Published by: Priyesh Mishra
Updated Sun, 16 Dec 2018 01:17 AM IST
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झांसी नगर निगम
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विवाह घर में पार्किंग स्थल होना अनिवार्य है। इसके लिए विवाह घरों को एक सप्ताह की मोहलत दी गई है। जांच के दौरान यदि पार्किंग स्थल नहीं मिला तो विवाह घर में ताला जड़कर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। नगर निगम ने विवाह घरों को नोटिस जारी कर दिए हैं।
अधिकांश विवाह घरों में पार्किंग स्थल न होने की वजह से गाड़ियां सड़क पर खड़ी होने से जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं, जिन नाम मात्र विवाहघरों में पार्किंग है भी तो वहां कोई मेहमान गाड़ी खड़ी नहीं करना चाहता है, क्योंकि यदि पार्किंग में गाड़ी खड़ी की तो अंदर फंसने की संभावना रहती है।
अमर उजाला ने विवाह घरों द्वारा पैदा किए जा रहे जाम के हालातों को लेकर खबरें प्रकाशित की थीं। इन्हें संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि सभी अपने-अपने क्षेत्र के विवाह घरों की सूची बनाएं और उनमें पर्याप्त पार्किंग स्थल हैं या नहीं, इसकी जांच करें।
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एसएसपी के इस आदेश की एक कॉपी नगर निगम को भी भेजी गई है।
कॉपी के आधार पर नगर निगम ने विवाह घरों को नोटिस जारी किए हैं कि विवाह घर में पार्किंग स्थल अनिवार्य है। एक सप्ताह में विवाह घरों की जांच होगी, यदि पार्किंग स्थल नहीं है तो विवाह घर सील कर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। किसी भी दशा में सड़क पर पार्किंग नहीं होने दी जाएगी। विवाह घर में सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड अनिवार्य हैं।
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अधिकांश विवाह घरों में पार्किंग स्थल न होने की वजह से गाड़ियां सड़क पर खड़ी होने से जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं, जिन नाम मात्र विवाहघरों में पार्किंग है भी तो वहां कोई मेहमान गाड़ी खड़ी नहीं करना चाहता है, क्योंकि यदि पार्किंग में गाड़ी खड़ी की तो अंदर फंसने की संभावना रहती है।
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अमर उजाला ने विवाह घरों द्वारा पैदा किए जा रहे जाम के हालातों को लेकर खबरें प्रकाशित की थीं। इन्हें संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि सभी अपने-अपने क्षेत्र के विवाह घरों की सूची बनाएं और उनमें पर्याप्त पार्किंग स्थल हैं या नहीं, इसकी जांच करें।
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एसएसपी के इस आदेश की एक कॉपी नगर निगम को भी भेजी गई है।
कॉपी के आधार पर नगर निगम ने विवाह घरों को नोटिस जारी किए हैं कि विवाह घर में पार्किंग स्थल अनिवार्य है। एक सप्ताह में विवाह घरों की जांच होगी, यदि पार्किंग स्थल नहीं है तो विवाह घर सील कर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। किसी भी दशा में सड़क पर पार्किंग नहीं होने दी जाएगी। विवाह घर में सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड अनिवार्य हैं।
रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं
विवाह घर में रात 10 बजे के बाद डीजे बजते पाए जाने पर विवाह घर व डीजे संचालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर अधिकतम पांच वर्ष की सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
ये है मानक
किसी भी विवाह घर में पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य है। जेडीए के मानक के अनुसार प्रत्येक सौ वर्ग मीटर में दो-दो वर्ग मीटर स्थल पर कार पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस हिसाब से विवाह घर का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से प्रत्येक तल पर पार्किंग की भी व्यवस्था करना अनिवार्य है। इसका आशय यह है कि यदि विवाह घर की क्षमता सौ व्यक्तियों की है तो उसमें 25 कारों का पार्किंग स्थल होना अनिवार्य है।
''सभी विवाह घरों को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी से शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनके विवाह घर में पर्याप्त पार्किंग स्थल है और इसी पार्किंग स्थल में गाड़ियां खड़ी होती हैं। कोई भी गाड़ी सड़क पर खड़ी नहीं होगी। यदि कोई गाड़ी सड़क पर खड़ी मिली तो उसे ट्रैफिक पुलिस खींच लाएगी और विवाह घर संचालक से जुर्माना वसूला जाएगा।'' - प्रभारी नगर आयुक्त, रोहन सिंह।
ये है मानक
किसी भी विवाह घर में पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य है। जेडीए के मानक के अनुसार प्रत्येक सौ वर्ग मीटर में दो-दो वर्ग मीटर स्थल पर कार पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस हिसाब से विवाह घर का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से प्रत्येक तल पर पार्किंग की भी व्यवस्था करना अनिवार्य है। इसका आशय यह है कि यदि विवाह घर की क्षमता सौ व्यक्तियों की है तो उसमें 25 कारों का पार्किंग स्थल होना अनिवार्य है।
''सभी विवाह घरों को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी से शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनके विवाह घर में पर्याप्त पार्किंग स्थल है और इसी पार्किंग स्थल में गाड़ियां खड़ी होती हैं। कोई भी गाड़ी सड़क पर खड़ी नहीं होगी। यदि कोई गाड़ी सड़क पर खड़ी मिली तो उसे ट्रैफिक पुलिस खींच लाएगी और विवाह घर संचालक से जुर्माना वसूला जाएगा।'' - प्रभारी नगर आयुक्त, रोहन सिंह।