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दरोगा की गिरफ्तारी का आदेश
ब्यूराे/अमर उजाला
Updated Sat, 06 Jun 2015 12:27 AM IST
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झांसी। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट सतीश कुमार की अदालत ने साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थित न होने पर एक दरोगा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए।
अदालत में धारा 304 के मामले में राज्य बनाम हितेश अग्रवाल आदि मुकदमा चल रहा है। इस मामले में घटना के वक्त थाना कोतवाली में तैनात रहे उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार यादव को मुकदमे में साक्ष्य के लिए कई बार अदालत द्वारा बुलाया जा चुका है। यहां तक कि इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व उप महानिरीक्षक को भी पत्र भेजा जा चुका है। बावजूद, उप निरीक्षक अदालत में अब तक हाजिर नहीं हुआ।
इस पर न्यायालय ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को उक्त दारोगा को गिरफ्तार कर 30 जून तक न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने कहा कि अन्यथा की स्थिति में माना जाएगा कि पुलिस मामले में लापरवाही कर रही है। अभियोजन साक्ष्य को समाप्त कर मुकदमे का विधि अनुरूप निस्तारण कर दिया जाएगा।
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अदालत में धारा 304 के मामले में राज्य बनाम हितेश अग्रवाल आदि मुकदमा चल रहा है। इस मामले में घटना के वक्त थाना कोतवाली में तैनात रहे उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार यादव को मुकदमे में साक्ष्य के लिए कई बार अदालत द्वारा बुलाया जा चुका है। यहां तक कि इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व उप महानिरीक्षक को भी पत्र भेजा जा चुका है। बावजूद, उप निरीक्षक अदालत में अब तक हाजिर नहीं हुआ।
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इस पर न्यायालय ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को उक्त दारोगा को गिरफ्तार कर 30 जून तक न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने कहा कि अन्यथा की स्थिति में माना जाएगा कि पुलिस मामले में लापरवाही कर रही है। अभियोजन साक्ष्य को समाप्त कर मुकदमे का विधि अनुरूप निस्तारण कर दिया जाएगा।
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