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विधायकों को मिली निधि की पहली किस्त, जनपद में कराए जा सकेंगे नौ करोड़ से काम

Mon, 11 Jul 2022 12:33 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 11 Jul 2022 12:33 AM IST
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MLAs got the first installment of funds, work can be done in the district with nine crores
झांसी। नई विधानसभा गठित होने के बाद विधायक निधि की पहली किस्त जारी कर दी गई हालांकि पहली किस्त में विधायकों को सिर्फ डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये मिले जबकि निधि बढ़ाकर पांच करोड़ कर दी गई है। उपसभापति, भाजपा एमएलसी समेत चारों विधायकों के खाते में कुल मिलाकर नौ करोड़ रुपये आए हैं। इससे साल भर में विभिन्न विकास कार्य कराए जा सकेंगे। परियोजना निदेशक का कहना है कि प्रस्ताव मिलने पर कार्य शुरू कराए जाएंगे।
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मार्च में नई विधानसभा गठित होने के बाद सरकार ने विधायक निधि बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी थी। इसके पहले वर्ष 2017 में विधायक निधि महज डेढ़ करोड़ रुपये सलाना थी लेकिन, वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर दो करोड़ कर दिया गया। फरवरी 2020 में यह निधि बढ़ाकर तीन करोड़ कर दी गई। इस वर्ष इसे बढ़ाकर पांच करोड़ कर दिया गया।
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चुनाव जीतने के बाद से विधायक इस निधि का इंतजार कर रहे थे। करीब तीन महीने के लंबे इंतजार के बाद अब जाकर उनके खाते में यह रकम आई हालांकि विधायक निधि में बढ़ोत्तरी के मुताबिक रकम नहीं भेजी गई। विधायकों के खाते में डेढ़-डेढ़ करोड़ की किस्त भेजी गई। विधान परिषद के उपसभापति मानवेंद्र सिंह, एमएलसी रमा निरंजन, सदर विधायक रवि शर्मा, पारीछा विधायक राजीव सिंह पारीछा, गरौठा विधायक जवाहर राजपूत, मऊरानीपुर विधायक रश्मि आर्या के खाते में कुल नौ करोड़ रुपये आए। परियोजना निदेशक उपेंद्र पाल का कहना है कि निधि का पैसा कोषागार में आ गया है। इस निधि से प्रस्ताव मिलने पर कार्य कराए जाएंगे।
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गाइड लाइन में कोई बदलाव नहीं
विधायक निधि से कराए जाने वाले कार्यों की गाइड लाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पुरानी गाइड लाइन के मुताबिक विधायक निधि से सरकारी भवनों की मरम्मत समेत अन्य मरम्मत कार्य नहीं कराए जा सकेंगे हालांकि सड़कों की मरम्मत की छूट रहेगी। मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्य कराए जा सकेेंगे। एनजीओ से कार्य कराने में रोक रहेगी।
यह काम नहीं करा सकेंगे
- अनुदान अथवा ऋण देना काम
- स्मारक अथवा स्मारक बनवाने का काम
- किसी व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए कोई संपत्ति की खरीद करना
- केंद्र अथवा राज्य सरकार के भवनों का निर्माण अथवा मरम्मत करना
यह काम कराए जा सकेंगे
सड़क निर्माण, टूटी सड़कों की मरम्मत, नाली अथवा पुलिया मरम्मत
वृद्घ अथवा विकलांग जनों के लिए आश्रय स्थल
खेलकूद सुविधाएं विकसित करने संबंधी कार्य
सार्वजनिक सिंचाई के कार्य
शवदाह स्थल, श्मशान गृह अथवा कब्रिस्तान का निर्माण
आवासीय विद्यालय का निर्माण
रेडक्रास सोसाइटी को एंबुलेंस
किसी गंभीर रोगी का इलाज
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