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Jhansi News: बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद

Tue, 16 Dec 2025 02:27 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 16 Dec 2025 02:27 AM IST
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Man sentenced to 10 years' imprisonment for raping girl
संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। चार साल पहले किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने दस साल के सश्रम कारावास व 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी पर एक पूर्व शासकीय अधिवक्ता की हत्या का भी आरोप है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक नवाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस में मई 2021 में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब उस दिन सुबह वह कोचिंग जा रही थी तभी पड़ोस में रहने वाले सचिन दशारिया (24) ने उससे बाइक पर बैठने को कहा। मना करने पर उसने थप्पड़ मारा और घर वालों को जान से मारने की धमकी दी। डरकर वह उसकी बाइक पर बैठ गई।
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सचिन उसे अपनी कथित मौसी के घर ले गया और दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट की। यही नहीं सचिन ने दिल्ली ले जाकर उसे 23 दिनों तक रखा व कई बार दुष्कर्म किया। मौका मिलने पर मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना की और चालान न्यायालय में पेश किया। गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने दोषी को विभिन्न धाराओं में कुल दस साल की सजा सुनाई।
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हत्या का आरोपी भी है दुष्कर्मी : दुष्कर्म के दोषी पर इसी साल पूर्व शासकीय अधिवक्ता भानु प्रकाश सिरवैया की हत्या का आरोप भी है। इस मामले में अभी जेल में है। जबकि दुष्कर्म के मामले में जमानत मिल गई थी।

समाज में फैली दहशत : विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) विजय सिंह कुशवाहा ने साक्ष्य व गवाहों के अलावा विशेष न्यायाधीश के सामने दलील दी कि सचिन ने जो अपराध किया है उससे समाज में दहशत व्याप्त हुई। ऐसे में उसे कठोर सजा दी जाए। अदालत ने उसे सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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