फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Life imprisonment to husband, mother-in-law and father-in-law also guilty

पति को अजीवन कारावास, सास एवं ससुर भी दोषी

Wed, 22 Dec 2021 01:24 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 22 Dec 2021 01:24 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to husband, mother-in-law and father-in-law also guilty
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 304 अ के तहत दोषी पाए जाने पर पति समेत सास, ससुर एवं देवर को कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पति रामराजा को दोषी ठहराते हुए सश्रम अजीवन कारावास की सजा सुनाई। सास रामकुमारी को दस वर्ष के सश्रम कैद जबकि ससुर हरदयाल एवं देवर बृजलाल को सात-सात साल की सजा सुनाई है। तहरीर वादी के मुताबिक बरुआसागर निवासी लक्ष्मन पाल ने अपनी पुत्री आनंदी की शादी रामराजा पुत्र हरदयाल पाल निवासी मोंठ से की थी। पति समेत सास एवं ससुर आनंदी को दहेज के लिए परेशान करते थे। सात जून 2017 को मारपीट के बाद आनंदी पर मिट्टी का तेल छिड़कर जला दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed