फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Life imprisonment for taking away a minor

नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 09 Dec 2021 12:57 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 09 Dec 2021 12:57 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for taking away a minor
झांसी। विशेष न्यायाधीश (एससी /एसटी) एक्ट की अदालत ने अनुसूचित जाति वर्ग की नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जबकि, दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया।
विज्ञापन

लोक अभियोजक कपिल करौलिया ने बताया कि उल्दन थाना इलाके की 16 साल की अनुसूचित जाति वर्ग की एक लड़की को बगरौनी निवासी प्रेमनारायण पाल 28 मार्च 2011 को भगाकर ले गया था। दोनों को जाते हुए लड़की के ताऊ और मामा ने देख लिया था। बाद में उल्दन थाने में केस दर्ज कराया गया था। दोनों 20 दिन लखनऊ में रुकने के बाद बाराबंकी और छतरपुर गए थे। इस दरम्यान दोनों के बीच संबंध बन गए थे। तकरीबन दो महीने बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लड़की ने आरोपी के खिलाफ बयान दिए थे। पूरे मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने एससी /एसटी एक्ट की धारा 3(2)5 में युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि, दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध मानते हुए अभियुक्त को दुष्कर्म के आरोप से उसे दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed