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हत्यारी मां: ब्लेड से गला रेतकर तीन महीने की मासूम को दी थी दर्दनाक मौत, अब आजीवन रहेगी सलाखों के पीछे
Fri, 29 Apr 2022 10:54 PM IST
प्रशांत कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, झांसी।
अमर उजाला ब्यूरो, झांसी।
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Fri, 29 Apr 2022 10:54 PM IST
सार
अधिवक्ता राहुल शर्मा के मुताबिक मौसमी मूल रूप से बंगाल की रहने वाली है। हत्या की बात से उसने कोर्ट में इनकार किया। हत्या की वजह भी उसने कोर्ट को नहीं बताई।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
अपनी तीन महीने की मासूम बच्ची का ब्लेड से गला रेतकर मार डालने वाली मां को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) विकास नागर की कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास और पंद्रह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल शर्मा के मुताबिक पूछ थाना के सेवा गांव निवासी रामलखन पुत्र रामस्वरूप की पत्नी मौसमी ने 20 अगस्त वर्ष 2018 को अपनी तीन माह की बेटी किरण का घर में ब्लेड से गला रेतकर उसका शव पास के नाले में फेंक दिया। जब रामलखन घर पहुंचा तब मौसमी सामान एवं कपड़े बैग में रखकर जाने की फिराक में थी। उसकी दस साल की बेटी ने मौसमी की इस कृत्य के बारे में उसे बताया। रामलखन ने बेटी की हत्या के आरोप में पत्नी मौसमी के खिलाफ पूछ थाना में एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस के चार्जशीट दाखिल करने के बाद गवाहों का परीक्षण हुआ। इसमें मौसमी पर लगे आरोपों की पुष्टि हुई।
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आरोपों की पुष्टि होने पर कोर्ट ने मौसमी को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे धारा 302 के तहत सश्रम कारावास समेत दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 201 के तहत भी दोषी पाए जाने पर उसे सात साल की सजा समेत पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
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