फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Life imprisonment for mother who killed innocent daughter

हत्यारी मां: ब्लेड से गला रेतकर तीन महीने की मासूम को दी थी दर्दनाक मौत, अब आजीवन रहेगी सलाखों के पीछे

Fri, 29 Apr 2022 10:54 PM IST
प्रशांत कुमार अमर उजाला ब्यूरो, झांसी।
अमर उजाला ब्यूरो, झांसी। Published by: प्रशांत कुमार Updated Fri, 29 Apr 2022 10:54 PM IST
सार

अधिवक्ता राहुल शर्मा के मुताबिक मौसमी मूल रूप से बंगाल की रहने वाली है। हत्या की बात से उसने कोर्ट में इनकार किया। हत्या की वजह भी उसने कोर्ट को नहीं बताई।

विज्ञापन
Life imprisonment for mother who killed innocent daughter
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अपनी तीन महीने की मासूम बच्ची का ब्लेड से गला रेतकर मार डालने वाली मां को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) विकास नागर की कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास और पंद्रह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल शर्मा के मुताबिक पूछ थाना के सेवा गांव निवासी रामलखन पुत्र रामस्वरूप की पत्नी मौसमी ने 20 अगस्त वर्ष 2018 को अपनी तीन माह की बेटी किरण का घर में ब्लेड से गला रेतकर उसका शव पास के नाले में फेंक दिया। जब रामलखन घर पहुंचा तब मौसमी सामान एवं कपड़े बैग में रखकर जाने की फिराक में थी। उसकी दस साल की बेटी ने मौसमी की इस कृत्य के बारे में उसे बताया। रामलखन ने बेटी की हत्या के आरोप में पत्नी मौसमी के खिलाफ पूछ थाना में एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस के चार्जशीट दाखिल करने के बाद गवाहों का परीक्षण हुआ। इसमें मौसमी पर लगे आरोपों की पुष्टि हुई।
विज्ञापन


आरोपों की पुष्टि होने पर कोर्ट ने मौसमी को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे धारा 302 के तहत सश्रम कारावास समेत दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 201 के तहत भी दोषी पाए जाने पर उसे सात साल की सजा समेत पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed