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हत्या में दो सगे भाइयों समेत पांच को आजीवन कारावास
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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) विमल प्रकाश आर्य की अदालत ने थाना प्रेमनगर इलाके में पांच साल पहले हुई एक युवक की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों ने पत्थरों से कुचलकर बेरहमी के साथ युवक को मौत के घाट उतारा था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे ने बताया कि छह अप्रैल 2016 को नगरा के रतनपुरा निवासी युवराज सिंह अपने बहनोई मुकेश के साथ बाइक से शहर से अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दरम्यान भूषण टॉकिज के पास धुबयाना निवासी जीशान ने बातचीत करने के लिए उन्हें रोक लिया। इसी बीच सुंदर ठाकुर उर्फ तेज बहादुर सिंह भी वहां आ पहुंचा। वहां पहुंचा जीशान का भाई आबिद सुंदर ठाकुर को बात करते-करते अपने घर के पास ले गया। तभी वहां तीन-चार लोग और पहुंच गए। उन्होंने सुंदर ठाकुर पर हमला बोलते हुए पत्थरों से उसका सिर बेरहमी से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट युवराज सिंह की ओर से दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपी जीशान शेख, आबिद शेख, तौफीक अहमद उर्फ आशिक उर्फ मराठा, सरताज उर्फ गुड्डे तथा महबूब अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी पर पांच-पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी आरोपियों को सजा सुनाई गईं।
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इलाके में आए दिन होती थी वर्चस्व की लड़ाई
झांसी। मृतक सुंदर ठाकुर और हमलावरों के बीच प्रेमनगर क्षेत्र में लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही थी। घटना से पहले भी सुंदर ठाकुर और हमलावर कई बार आमने-सामने आ चुके थे। इससे हर समय क्षेत्र का माहौल गर्म बना रहता था। इसी रंजिश के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे ने बताया कि छह अप्रैल 2016 को नगरा के रतनपुरा निवासी युवराज सिंह अपने बहनोई मुकेश के साथ बाइक से शहर से अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दरम्यान भूषण टॉकिज के पास धुबयाना निवासी जीशान ने बातचीत करने के लिए उन्हें रोक लिया। इसी बीच सुंदर ठाकुर उर्फ तेज बहादुर सिंह भी वहां आ पहुंचा। वहां पहुंचा जीशान का भाई आबिद सुंदर ठाकुर को बात करते-करते अपने घर के पास ले गया। तभी वहां तीन-चार लोग और पहुंच गए। उन्होंने सुंदर ठाकुर पर हमला बोलते हुए पत्थरों से उसका सिर बेरहमी से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट युवराज सिंह की ओर से दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
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अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपी जीशान शेख, आबिद शेख, तौफीक अहमद उर्फ आशिक उर्फ मराठा, सरताज उर्फ गुड्डे तथा महबूब अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी पर पांच-पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी आरोपियों को सजा सुनाई गईं।
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इलाके में आए दिन होती थी वर्चस्व की लड़ाई
झांसी। मृतक सुंदर ठाकुर और हमलावरों के बीच प्रेमनगर क्षेत्र में लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही थी। घटना से पहले भी सुंदर ठाकुर और हमलावर कई बार आमने-सामने आ चुके थे। इससे हर समय क्षेत्र का माहौल गर्म बना रहता था। इसी रंजिश के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया।