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अब रात में नहीं चलेंगे प्रवासी मजदूरों के वाहन

Mon, 18 May 2020 11:45 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 18 May 2020 11:45 PM IST
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Laboure van is not runing in night now
झांसी। औरेया में हुए हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है। इसके तहत रात के समय मजदूरों को उनके वाहनों से सफर करने की इजाजत नहीं होगी। यह नियम रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। सोमवार को एसपी सिटी राहुल मिठास ने बॉर्डर थानों के थानेदारों के साथ बैठक लेकर निर्देश दिए। सभी थानेदार रात के समय खाने से लेकर पानी का भी इंतजाम कराएंगे।
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औरेया में मजदूरों के साथ हुई घटना को पुलिस महकमे ने गंभीरता से लिया है। घटना के बाद पुलिस ने हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन अब पुलिस ने नया आदेश लागू किया है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मजदूरों का कोई भी वाहन सीमा से आगे नहीं बढ़ेगा। सभी वाहनों को बॉॅर्डर थानों से लेकर हाईवे के किनारे सड़कों पर रोक दिया जाएगा। आसपास के ढाबों पर भी वाहनों को रोका जाएगा। यहां सभी के लिए खाने-पीने की व्यवस्था होगी। यह नियम अगले आदेशों तक जारी रहेगा। हादसों को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आदेशों को अमल में लाने के लिए सोमवार दोपहर एसपी राहुल मिठास ने मोंठ में सीओ व थानेदारों की बैठक लेकर कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रात में वाहन किसी भी कीमत पर न चलने पाए। इसकी जिम्मेदारी संबंधित थानेदार की होगी।
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पुलिस टीमें भी रहेगीं गश्त पर
झांसी से रक्सा, झांसी- उरई, झांसी से ललितपुुर, झांसी से ओरछा के बॉर्डर थानों पर पुलिस की मोबाइल टीमों के साथ डायल 112 की गाड़ियां भी गश्त पर रहेगीं, ताकि कोई भी वाहन न चल सके। इसके अलावा, पैदल चलने वालों पर भी पुलिस टीमें नजर रखेगीं।
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