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पीड़िता की कानूनी मदद करेंगे अधिवक्ता
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झांसी। पॉलीटेक्निक के ब्वॉयज हास्टल में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर अधिवक्ताओं में भी आक्रोश है। अधिवक्ताओं ने पीड़िता की कानूनी मदद करने की बात कही है। वहीं आरोपियों पर लगाई गई धाराओं के चलते आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। साथ ही, अधिवक्ताओं का कहना है कि मामले में ठीक से पैरवी हुई तो पीड़िता को जल्द न्याय मिल सकता है।
आरोपियों पर लगाई गई धाराओं में आजीवन कारावास का प्रावधान है। पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय के लिए बेहतर पैरवी की जरूरत है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद बयानों की प्रक्रिया तेजी से हुई तो जल्दी न्याय की उम्मीद है। पीड़िता की कानूनी तौर पर पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
प्रणय श्रीवास्तव, सचिव, जिला अधिवक्ता संघ
पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास का प्रावधान है। हालांकि रेप एक छात्र ने किया है, लेकिन दुष्कर्मी की सहायता करने वाले बाकी के सभी आरोपी भी बराबर की सजा के भागी बनेंगे। इस घटना की निंदा करते हैं। मामले में ठीक से पैरवी की जाए, तो पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा।
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उदय राजपूत, वरिष्ठ अधिवक्ता
अक्सर ऐसे मामलों की सुनवाई में काफी वक्त लगता है। स्पेशल कोर्ट को अगर मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाएं, तो काफी वक्त बचेगा। पीड़िता को न्याय देने के लिए बेहतर पैरवी की जरूरत है। यह घटना बेहद शर्मनाक है। आरोपियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
अरुण दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता
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आरोपियों पर लगाई गई धाराओं में आजीवन कारावास का प्रावधान है। पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय के लिए बेहतर पैरवी की जरूरत है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद बयानों की प्रक्रिया तेजी से हुई तो जल्दी न्याय की उम्मीद है। पीड़िता की कानूनी तौर पर पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
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प्रणय श्रीवास्तव, सचिव, जिला अधिवक्ता संघ
पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास का प्रावधान है। हालांकि रेप एक छात्र ने किया है, लेकिन दुष्कर्मी की सहायता करने वाले बाकी के सभी आरोपी भी बराबर की सजा के भागी बनेंगे। इस घटना की निंदा करते हैं। मामले में ठीक से पैरवी की जाए, तो पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा।
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उदय राजपूत, वरिष्ठ अधिवक्ता
अक्सर ऐसे मामलों की सुनवाई में काफी वक्त लगता है। स्पेशल कोर्ट को अगर मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाएं, तो काफी वक्त बचेगा। पीड़िता को न्याय देने के लिए बेहतर पैरवी की जरूरत है। यह घटना बेहद शर्मनाक है। आरोपियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
अरुण दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता