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Jhansi: हत्यारे चाचा और उसके दो बेटों को 15 साल का कठोर कारावास, तीन साल पहले के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

Wed, 12 Nov 2025 08:41 AM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Wed, 12 Nov 2025 08:41 AM IST
सार

हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने मृतक के चाचा और दो चचेरे भाइयों को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Jhansi: Murderer uncle and his two sons sentenced to 15 years rigorous imprisonment
कोर्ट का आदेश। - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने मृतक के चाचा और दो चचेरे भाइयों को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने की धनराशि का 75 फीसदी मृतक के माता-पिता को देने का आदेश दिया है।
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अभियोजन के मुताबिक, तीन साल पहले रक्सा थाना क्षेत्र के इमलिया गांव के किसान कमल सिंह कुशवाहा अपने खेत की बखरनी (जोताई) कर रहे थे। तभी कमल के चाचा राम सिंह व उसके दो बेटे मिथुन और नंदलाल हाथों में कुल्हाड़ी, डंडे लेकर खेत पर पहुंचे। उन्होंने कमल को जोताई करने से रोका। कारण पूछने पर तीनों ने कमल पर हमला कर दिया।
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इसमें कमल और उसे बचाने आई उसकी मां गोमती और पिता उदय सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान कमल सिंह ने दम तोड़ दिया। रक्सा थाना पुलिस ने मृतक के भाई प्रमोद की शिकायत पर हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की अदालत ने मृतक के चाचा व उसके दोनों बेटे को दोषी पाया और सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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इस तर्क पर सजा हुई कठोर
सुनवाई के दौरान अभियुक्तों की ओर से तर्क दिया गया था कि उनका यह पहला अपराध है। लिहाजा उन्हें सजा में राहत दी जाए पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौड़ ने तर्क दिया कि आरोपी सगा चाचा और चचेरे भाई होने के बाद भी जानलेवा हमला किया। लिहाजा उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए। इस तर्क पर कठोर सजा सुनाई गई।
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