फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Insurance company ordered to pay ₹3.91 lakh with interest

Jhansi: बीमा कंपनी को दिया सूद सहित 3.91 लाख अदा करने का आदेश, कार क्षतिग्रस्त होने पर अदालत ने सुनाया फैसला

Sat, 25 Jul 2026 12:51 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Sat, 25 Jul 2026 12:51 PM IST
सार

कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी बीमा कंपनी कंपनी ने क्लेम की राशि नहीं दी। स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी को सूद सहित क्लेम की आंशिक राशि अदा करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
Jhansi: Insurance company ordered to pay ₹3.91 lakh with interest
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

कार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी बीमा कंपनी कंपनी ने क्लेम की राशि नहीं दी। स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी को सूद सहित क्लेम की आंशिक राशि अदा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


वाद के मुताबिक मई 2019 में गंग वाली निवासी शेषराम सिंह यादव कहीं जा रहे थे। तभी कानपुर रोड पर मवेशी को बचाने में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। घटना के वक्त नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कार का बीमा था। दुर्घटना के बाद जब कार मालिक ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम की राशि मांगी तो उन्होंने देने से मना कर दिया। तर्क दिया कि सूचना देर में दी गई। कुछ महीने बाद वादी ने अधिवक्ता गणेश कुमार खरे के माध्यम से स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया। इसमें 5.40 लाख रुपये का दावा किया गया था। क्षतिपूर्ति राशि भी मांगी गई थी। अदालत ने दावे को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह वादी को आठ फीसदी ब्याज सहित 3.91 लाख रुपये अदा करे। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी वादी को वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान करे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed