झांसी: छात्रा के अपहरण में बसपा नेता लालाराम अहिरवार समेत चार नामजद, पीड़िता के बयान के बाद सामने आया नाम
टहरौली निवासी पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 21 अप्रैल को तय थी। वह 18 अप्रैल को अपनी सहेलियों को कार्ड बांटने निकली। इसी दौरान नीरज सिंह पुत्र राघवेंद्र उर्फ भज्जू एवं अंकित सिंह पुत्र राघवेंद्र यादव उसे अगवाकर ले गए।
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बसपा के बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार पर टहरौली निवासी एक छात्रा ने अपहरण करके अपने फार्म हाउस में रखने का आरोप लगाया है। कोर्ट में दिए उसके बयान के आधार पर पुलिस ने लालाराम अहिरवार समेत कुल चार युवकों के नाम मुकदमे में दर्ज कर लिया।
टहरौली निवासी पीड़िता (19) ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 21 अप्रैल को तय थी। वह 18 अप्रैल को अपनी सहेलियों को कार्ड बांटने निकली। इसी दौरान नीरज सिंह पुत्र राघवेंद्र उर्फ भज्जू एवं अंकित सिंह पुत्र राघवेंद्र यादव उसे अगवाकर ले गए। इनकी रिश्तेदार गड़ीकर गांव में बालमुकुंद पुत्र मनोहर यादव के यहां थी। पीड़िता का आरोप है कि यहां से उसे बसपा नेता लालाराम अहिरवार के प्रेमनगर स्थित राजगढ़ फार्म हाउस उसे ले जाया गया। यहां उसे कई दिनों तक बंद रखा गया। यहीं से आशू उसे अपने साथ लेकर ओरछा गया। मौका देखकर उसने आशू के फोन से अपने पिता को सूचना दे दी।
परिजनों को सूचना मिलने पर वह किसी तरह उनके चंगुल से निकल सकी। यहां से निकलकर वह परिजनों के साथ टहरौली थाने पहुंची। उसकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने एक मई को नीरज एवं अंकित के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने कोर्ट के सामने पीड़िता का बयान कराया। इसमें उसने लालाराम समेत आशू का भी नाम लिया।
एसपी (आरए) नैपाल सिंह का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर लालाराम, अंकित, आशू एवं नीरज के खिलाफ अपहरण के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। उधर, पीड़िता ने दुष्कर्म का भी आरोप लगाया लेकिन, पुलिस का कहना है कि पीड़िता ने यह बात नहीं बताई है।