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Jhansi: त्योहार के पहले खाद्य विभाग की बड़े प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, लिए सैम्पल और गंदगी पर नोटिस

Thu, 07 Aug 2025 06:24 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Thu, 07 Aug 2025 06:24 PM IST
सार

जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमों ने त्योहार को देखते हुए मिठाई की दुकानों, होटलों एवं रेस्टोरेंट पर छापामार कार्यवाही करते हुए निरीक्षण किया।बड़े प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए सैम्पल लिए गये साथ ही गंदगी मिलने पर सफाई कराते हुए नोटिस दिया गया। 

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Jhansi: Food department takes action against big establishments before the festival
रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमों ने त्योहार को देखते हुए मिठाई की दुकानों, होटलों एवं रेस्टोरेंट पर छापामार कार्यवाही करते हुए निरीक्षण किया "जागरूकता अभियान एवं एफ०डी०ए० आपके द्वार" के क्रम में विभिन्न स्थानों पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाईल प्रयोगशाला द्वारा उपभोक्ताओं के खाद्य पदार्थों की जाँच कर सुरक्षित खाद्य पदार्थों की जानकारी दी गई।
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Jhansi: Food department takes action against big establishments before the festival
खाद्य सामग्री के नमूने लेती टीम - फोटो : अमर उजाला
खाद्य विभाग की टीम ने सरवरिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट मेन रोड नंदनपुरा के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया, जिसमें अत्यधिक गंदगी पाये जाने पर सफाई कराते हुए नोटिस दिया गया। साथ ही खोया, दूध, चटनी, छेना रसगुल्ला, घी ,हल्दी और बर्फी के नमूने भी संग्रहित कर सभी को जांच हेतु राजकीय लैब भेजा जा रहा है। इसके पश्चात टीम द्वारा श्रीनाथ होटल एवं रेस्टोरेंट सिविल लाइन झांसी के प्रतिष्ठान का निरीक्षण करते हुए पनीर के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजा जा रहा है। फूड सेफ्टी मोबाइल लैब वैन के माध्यम से आला घाट मंडी शिवपुरी रोड झाँसी में क्षेत्र में प्रचार- प्रसार करते हुए लगभग खाद्य कारोबारियों एवं आम जनमानस को जागरूक करते हुए बताया कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के उपयोग से पहले बेस्ट बिफोर अवश्य देखें, खुले में रखे खाद्य पदार्थों तथा देर से रखें खाद्य पदार्थों को ना खाएं। एवं कटे-फटे फल सब्जी न बेचने हेतु ठेले वालों को जागरुक किया गया। 

 
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Jhansi: Food department takes action against big establishments before the festival
आम जनमानस को जागरूक करती टीम - फोटो : अमर उजाला

खाद्य सहायक आयुक्त पवन कुमार ने बताया कि खाद्य व्यवसायी को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसमें 6 माह तक कारावास और 5 लाख तक जुर्माने का प्राविधान है। किसी भी शिकायत / समस्या के लिए विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 एवं एप के माध्यम से तथा जनपद झाँसी से सम्बन्धित सूचना के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य) - II के मोबाईल नं० -9368414711 पर की जा सकती है। इस मौके पर टीम के सदस्य सत्यम भारती, सुनील कुमार, झंकार सिंह, सैनिक सिंह, ज्ञानेंद्र पाल सिंह चंदेल एंव जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।
 
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