{"_id":"68d633650a1fdb5f5604eebb","slug":"jhansi-bill-handed-over-without-connection-cancelled-by-consumer-court-2025-09-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jhansi: बिना कनेक्शन के थमाया बिल, उपभोक्ता न्यायालय ने किया निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jhansi: बिना कनेक्शन के थमाया बिल, उपभोक्ता न्यायालय ने किया निरस्त
Fri, 26 Sep 2025 12:02 PM IST
दीपक महाजन
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Fri, 26 Sep 2025 12:02 PM IST
सार
नल का बिना कनेक्शन लिए ही जल संस्थान ने बिल थमा दिया। पीड़ित ने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
विज्ञापन
उपभोक्ता न्यायालय, झांसी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नल का बिना कनेक्शन लिए ही जल संस्थान ने बिल थमा दिया। पीड़ित ने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उपभोक्ता न्यायालय ने बिल निरस्त करने का आदेश दिया है।
बड़ागांव गेट अंदर निवासी महेश नामदेव ने बताया कि उसने जल संस्थान से न कोई संयोजन कराया न ही आवेदन। इसके बाद भी 10 नवंबर 2022 को उसे 2,724 रुपये का बिल थमा दिया गया। उसने अधिकारियों से संपर्क किया तो तर्क दिया गया कि चूंकि उसके घर से 100 मीटर की दूर से पाइपलाइन गुजरी है, इसलिए उसे बिल भरना होगा। उसने उपभोक्ता न्यायालय की शरण ली। अध्यक्ष अमर पाल सिंह ने बिल को निरस्त करने का आदेश जल संस्थान के एक्सईएन को दिया।
विज्ञापन
बड़ागांव गेट अंदर निवासी महेश नामदेव ने बताया कि उसने जल संस्थान से न कोई संयोजन कराया न ही आवेदन। इसके बाद भी 10 नवंबर 2022 को उसे 2,724 रुपये का बिल थमा दिया गया। उसने अधिकारियों से संपर्क किया तो तर्क दिया गया कि चूंकि उसके घर से 100 मीटर की दूर से पाइपलाइन गुजरी है, इसलिए उसे बिल भरना होगा। उसने उपभोक्ता न्यायालय की शरण ली। अध्यक्ष अमर पाल सिंह ने बिल को निरस्त करने का आदेश जल संस्थान के एक्सईएन को दिया।
विज्ञापन