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अपात्र राशन कार्ड धारकों से बाजार के दामों पर होगी वसूली

Sun, 17 Apr 2022 12:21 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 17 Apr 2022 12:21 AM IST
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ineligible ration card holders will be recovered at market rates
झांसी। अपात्र होेने के बाद भी पात्र गृहस्थी अथवा अंत्योदय राशन कार्ड के माध्यम सरकारी राशन का लाभ लेने वाले अपात्र लोगों से चौबीस रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल की वसूली की जाएंगी। इसके लिए जिला पूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्डों की जांच को शुरू कर दिया गया है। विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से जल्द से जल्द कार्ड वापस करने की चेतावनी को भी जारी किया गया है।
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योजना के तहत जिले में पात्र गृहस्थी के 343004 तथा अंत्योदय के 45830 राशन कार्डों को जारी किया गया है। इन कार्ड धारकों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले की विभिन्न राशन की दुकानों से सस्ते दरों पर राशन का लाभ ले रहे हैं। अपात्र होने के बाद भी राशन लेने वालों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। जिसके तहत विभाग द्वारा अपात्रों को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए कार्डों को जमा करने की चेतावनी जारी की गई है। विभाग द्वारा जांच के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। जांच में अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों से बाजार के दामों पर वसूली की जाएगी।
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इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी तीर्थ राज यादव ने बताया कि योजना के तहत अपात्र राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड जमा करने की चेतावनी जारी की गई है। जांच में अपात्र पाए जाने पर बाजार के दामों पर वसूली की जाएगी।
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यह है अपात्र राशन कार्ड धारक
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत जिनके पास मोटर कार, ट्रैक्टर, सौ वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट अथवा मकान, एयर कंडीशन, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, 7.5 एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकर दाता, शहरी क्षेत्र में परिवार की आय तीन लाख, ग्रामीण क्षेत्र में पूरे परिवार की आय मिलाकर दो लाख प्रतिवर्ष, सरकारी कर्मचारी को इस योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है।
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