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दो तक हटा लें होर्डिंग

Mon, 30 Oct 2017 12:21 AM IST
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jhansi Updated Mon, 30 Oct 2017 12:21 AM IST
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election jhansi - फोटो : demo pic
निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी एवं विभागाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने जिला मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त को भेजे निर्देश में कहा है कि दो नवंबर तक सभी होर्डिंग हटवाकर आयोग को सूचना दें। निर्देश दिए है कि आचार संहिता लागू हो गई है। इसलिए शासकीय भवन, परिसर, सार्वजनिक संपत्ति पर विज्ञापन लगाना, वॉलराइटिंग करना, कट ऑउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे या पोस्टर लगाना प्रतिबंधित है। हर हाल में दो नवंबर तक नगर क्षेत्र में लगे विज्ञापन, कट ऑउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे या पोस्टर लगे हों तो उन्हें हटवाकर आयोग को अवगत कराएं, ताकि आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जा सके।
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उधर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरीशंकर ने एसडीएम, तहसीलदार, अपर नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए सार्वजनिक स्थलों से बैनर, झंडे, कटऑउट और पोस्टर हटवाए जाएं। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उनके समर्थक किसी का पुतला लेकर नहीं चलेंगे और न ही उसे जलाएंगे। किसी व्यक्ति के मकान व जमीन पर झंडा -बैनर गृहस्वामी के अनुमति के बिना नहीं लगाएंगे। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे। रैली अथवा जुलूस बिना प्रशासन की अनुमति के आयोजित नहीं की जाएगी।
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