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दो तक हटा लें होर्डिंग
jhansi
Updated Mon, 30 Oct 2017 12:21 AM IST
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- फोटो : demo pic
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निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी एवं विभागाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने जिला मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त को भेजे निर्देश में कहा है कि दो नवंबर तक सभी होर्डिंग हटवाकर आयोग को सूचना दें। निर्देश दिए है कि आचार संहिता लागू हो गई है। इसलिए शासकीय भवन, परिसर, सार्वजनिक संपत्ति पर विज्ञापन लगाना, वॉलराइटिंग करना, कट ऑउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे या पोस्टर लगाना प्रतिबंधित है। हर हाल में दो नवंबर तक नगर क्षेत्र में लगे विज्ञापन, कट ऑउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे या पोस्टर लगे हों तो उन्हें हटवाकर आयोग को अवगत कराएं, ताकि आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जा सके।
उधर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरीशंकर ने एसडीएम, तहसीलदार, अपर नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए सार्वजनिक स्थलों से बैनर, झंडे, कटऑउट और पोस्टर हटवाए जाएं। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उनके समर्थक किसी का पुतला लेकर नहीं चलेंगे और न ही उसे जलाएंगे। किसी व्यक्ति के मकान व जमीन पर झंडा -बैनर गृहस्वामी के अनुमति के बिना नहीं लगाएंगे। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे। रैली अथवा जुलूस बिना प्रशासन की अनुमति के आयोजित नहीं की जाएगी।
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उधर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरीशंकर ने एसडीएम, तहसीलदार, अपर नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए सार्वजनिक स्थलों से बैनर, झंडे, कटऑउट और पोस्टर हटवाए जाएं। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उनके समर्थक किसी का पुतला लेकर नहीं चलेंगे और न ही उसे जलाएंगे। किसी व्यक्ति के मकान व जमीन पर झंडा -बैनर गृहस्वामी के अनुमति के बिना नहीं लगाएंगे। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे। रैली अथवा जुलूस बिना प्रशासन की अनुमति के आयोजित नहीं की जाएगी।
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