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Jhansi News: पुलिस पर हमले में हेड कांस्टेबल की जमानत खारिज

Mon, 08 Jul 2024 03:27 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jul 2024 03:27 AM IST
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Head constable's bail rejected in attack on police
अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। पुलिस टीम पर हमला करने और पीआरवी फूंकने के आरोपी हेड कांस्टेबल की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने खारिज कर दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि नवाबाद थाने के उप निरीक्षक श्रीसत्य राय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 13 जून की रात पौने बारह बजे गश्त के दौरान सूचना मिली कि मेडिकल कॉलेज के पीछे पिछोर में रहने वाले हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह के साथ उसका भाई योगेंद्र झगड़ा करने के साथ फायरिंग कर रहा है। वह तत्काल हमराही के साथ मौके पर पहुंच गए थे। वहां दोनों झगड़ा करते मिले। समझाने पर वे नहीं माने। इसी दरम्यान पीआरवी भी मौके पर पहुंच गई। दोनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और वर्दी फाड़ दी। घटना के दौरान सुरेंद्र सिंह की लाइसेंसी रायफल से योगेंद्र ने तीन-चार राउंड फायर कर दिए। इसके बाद योगेंद्र सिंह घर से ज्वलनशील पदार्थ ले आया और पीआरवी में आग लगा दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियुक्त सुरेंद्र सिंह की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
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