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पंचायत चुनाव : 75 हजार ही खर्च कर सकेंगे ग्राम प्रधान उम्मीदवार
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झांसी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने सभी पदों के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग खर्च की सीमा तय कर दी है। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार चुनाव में 75 हजार रुपये जबकि जिला पंचायत सदस्य डेढ़ लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। उम्मीदवारों के खर्चों पर निगरानी को विशेष टीम भी बनाई जाएगी।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही स्थानीय निकाय निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी तेज हो गईं। आयोग ने चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक चुनाव के दौरान ग्राम प्रधान अधिकतम 75 हजार रुपये, सदस्य ग्राम पंचायत 10 हजार रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य 75 हजार रुपये एवं जिला पंचायत सदस्य 1.50 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा रखना अनिवार्य किया गया है। परिणाम घोषित होने से पहले उनको खर्च संबंधी पूरा ब्योरा संबंधित अधिकारी को दिखाना होगा। अधिकारियों के मुताबिक अधिकतम सीमा के भीतर खर्च हो इसकी निगरानी को विशेष टीम बनाई जाएगी। परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के खर्च के ब्योरे का मिलान भी कराया लाया जाएगा। खर्चे का ब्योरा न देने वाले उम्मीदवारों पर आयोग ने सख्ती का फैसला किया है।
रिजर्व सीटों के उम्मीदवारों को मिलेगी जमानत राशि में छूट
झांसी। आरक्षित सीटों पर किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों को जमानत राशि में पचास फीसदी तक छूट मिलेगी। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र एवं जमानत राशि की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी।
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आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 500 रुपये, प्रधान के लिए 2000 रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 2000 रुपये एवं जिपं सदस्य के लिए 4000 रुपये जमानत धनराशि तय की है। वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इस रकम की आधी धनराशि ही देनी होगी। आयोग ने नामांकन फार्म का मूल्य भी तय कर दिया है। इस बार ग्राम पंचायत सदस्य को 150 रुपये, प्रधान को तीन सौ रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य को 300 रुपये एवं जिपं सदस्य को 500 रुपये नामांकन फार्म के लिए चुकाने होंगे। रिजर्व सीट उम्मीदवारों को भी इसमें पचास फीसदी छूट मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक जमानत धनराशि के लिए ट्रेजरी चालान बैंक कोषागार में लेखाशीर्षक 8443- सिविल, जमा, 121 चुनाव के संबंध के नाम बनवाना होगा। यह फार्म नामांकन आरंभ होने से पहले ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिपं एवं प्रधान पद उम्मीदवारों को नामांकन के साथ एनओसी भी देनी होगी।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही स्थानीय निकाय निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी तेज हो गईं। आयोग ने चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक चुनाव के दौरान ग्राम प्रधान अधिकतम 75 हजार रुपये, सदस्य ग्राम पंचायत 10 हजार रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य 75 हजार रुपये एवं जिला पंचायत सदस्य 1.50 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा रखना अनिवार्य किया गया है। परिणाम घोषित होने से पहले उनको खर्च संबंधी पूरा ब्योरा संबंधित अधिकारी को दिखाना होगा। अधिकारियों के मुताबिक अधिकतम सीमा के भीतर खर्च हो इसकी निगरानी को विशेष टीम बनाई जाएगी। परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के खर्च के ब्योरे का मिलान भी कराया लाया जाएगा। खर्चे का ब्योरा न देने वाले उम्मीदवारों पर आयोग ने सख्ती का फैसला किया है।
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रिजर्व सीटों के उम्मीदवारों को मिलेगी जमानत राशि में छूट
झांसी। आरक्षित सीटों पर किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों को जमानत राशि में पचास फीसदी तक छूट मिलेगी। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र एवं जमानत राशि की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी।
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आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 500 रुपये, प्रधान के लिए 2000 रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 2000 रुपये एवं जिपं सदस्य के लिए 4000 रुपये जमानत धनराशि तय की है। वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इस रकम की आधी धनराशि ही देनी होगी। आयोग ने नामांकन फार्म का मूल्य भी तय कर दिया है। इस बार ग्राम पंचायत सदस्य को 150 रुपये, प्रधान को तीन सौ रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य को 300 रुपये एवं जिपं सदस्य को 500 रुपये नामांकन फार्म के लिए चुकाने होंगे। रिजर्व सीट उम्मीदवारों को भी इसमें पचास फीसदी छूट मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक जमानत धनराशि के लिए ट्रेजरी चालान बैंक कोषागार में लेखाशीर्षक 8443- सिविल, जमा, 121 चुनाव के संबंध के नाम बनवाना होगा। यह फार्म नामांकन आरंभ होने से पहले ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिपं एवं प्रधान पद उम्मीदवारों को नामांकन के साथ एनओसी भी देनी होगी।