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युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने पर पांच साल की जेल
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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार सिंह की अदालत ने युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने पांच साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि थाना बड़ागांव के मवईगिर्द निवासी जितेंद्र कुमार ने 14 जुलाई 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि उसकी बहन पूजा देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हमीरपुर के थाना राठ के ग्राम औडेरा निवासी सुनील कुमार उसकी बहन से इकतरफा प्यार करता था और शादी का दबाव बना रहा था। यह बात आत्महत्या से पहले उसकी बहन ने मौसी की लड़की को भी बताई थी। बदनामी के डर से बहन से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त सुनील कुमार मौके पर मौजूद था। उसे कई ग्रामीणों ने भागते हुए भी देखा था।
अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त सुनील कुमार को पांच साल की जेल की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि थाना बड़ागांव के मवईगिर्द निवासी जितेंद्र कुमार ने 14 जुलाई 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि उसकी बहन पूजा देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हमीरपुर के थाना राठ के ग्राम औडेरा निवासी सुनील कुमार उसकी बहन से इकतरफा प्यार करता था और शादी का दबाव बना रहा था। यह बात आत्महत्या से पहले उसकी बहन ने मौसी की लड़की को भी बताई थी। बदनामी के डर से बहन से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त सुनील कुमार मौके पर मौजूद था। उसे कई ग्रामीणों ने भागते हुए भी देखा था।
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अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त सुनील कुमार को पांच साल की जेल की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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