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कोरोना काल में भी आयकर रिटर्न भरने में आगे रहे बुंदेले

Sun, 07 Feb 2021 12:29 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 07 Feb 2021 12:29 AM IST
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Durring corona time ahead tax paid bundelkhandi
झांसी। कोरोना काल में भी आयकर रिटर्न भरने को लेकर बुंदेलखंड वासी जागरूक रहे। इस साल झांसी-ललितपुर परिक्षेत्र में रिटर्न भरने वालों में 11,200 करदाताओं का इजाफा हुआ है। परिक्षेत्र में अब यह संख्या बढ़कर कुल 1,33,997 पहुंच गई है। इनमें सबसे अधिक ऐसे करदाता हैं जिनको प्लॉट लेने के लिए बैंक से ऋण (लोन) लेना है।
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केंद्रीय आयकर प्रत्यक्ष बोर्ड ने निश्चित राशि से अधिक संपत्ति, सामान की खरीद-फरोख्त, निवेश या किसी को सेवाएं प्रदान करने पर आवश्यक रूप से टैक्स काटने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान समय में हर एक नागरिक को आयकर रिटर्न भरना आवश्यक है। हर खरीद-बिक्री, बैंक से ऋण लेने आदि में रिटर्न की आवश्यकता पड़ती है। एक अप्रैल 2020 से लागू स्लैब के अनुसार पांच लाख रुपये तक की आय में कोई टैक्स नहीं देना है। परंतु अगर आपकी आय पांच लाख से एक रुपये भी ज्यादा है तो पूर्व की तरह ढाई लाख से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद पांच लाख से ऊपर की जो आय होगी उस पर 20 प्रतिशत टैक्स है।
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आयकर विभाग द्वारा लगातार की जा रही सख्ती से धनाड्य हों, चाहे नौकरीपेशा सभी ने आमदनी के हिसाब से रिटर्न भरना शुरू कर दिया है। इस बार रिटर्न भरने की आखिरी तारीख दस जनवरी थी। इसी का परिणाम है कि कोरोना काल में भी झांसी-ललितपुर परिक्षेत्र में इस वित्तीय साल 2020 -21 में 11200 करदाताओं की संख्या बढ़ी है। इसमें ललितपुर से 2800 करदाता बढ़े हैं। इसमें पांच हजार ऐसे करदाता हैं जिनको घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदना है। उनको प्लॉट के लिए बैंक से ऋण लेना है, जिसके लिए तीन साल तक लगातार रिटर्न दाखिल होना जरूरी है।
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ज्यादातर को नहीं मिला टैक्स में फायदा
अप्रैल 2020 से भले ही सरकार ने पांच लाख तक की आय पर टैक्स में छूट का प्रावधान कर दिया हो, लेकिन झांसी- ललितपुर परिक्षेत्र के सवा लाख से अधिक करदाताओं में से साठ हजार को इस नए स्लैब से कोई फायदा नहीं हुआ। उनको पूर्व की तरह ही पांच लाख से अधिक आय पर टैक्स भरना पड़ा। जिन करदाताओं ने सालाना डेढ़ लाख रुपये तक की बचत दिखाई उनको जरूर साढ़े छह लाख रुपये टैक्स में छूट मिल गई।
रिटर्न दाखिल करने के लाभ
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- कभी कोई जांच हो जाए तो रिटर्न साक्ष्य के काम आता है।
- रिटर्न भरने से आपकी आर्थिक हैसियत का पता लगता है।
- कोई भी लोन कराने के लिए तीन साल का रिटर्न दाखिल होना जरूरी।
- देश से बाहर जाने के लिए इमीग्रेशन प्रोफाइल में वीजा के लिए जरूरी।
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में दुर्घटना क्लेम के लिए।
- अगर आपका टीडीएस कटता है और रिफंड आ रहा है तो रिफंड क्लेम के लिए जरूरी।
- रिटर्न से आपकी आय का प्रूफ भी होता है।
- आजकल सभी खरीद व अन्य गतिविधियां पैन कार्ड से लिंक होने से सरकार पर आपकी नजर है, इसलिए रिटर्न दाखिल कर आप किसी भी तरह की कार्रवाई से बच सकते हैं।
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