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सूचना देने में देर न करें अधिकारी

Thu, 24 Nov 2016 12:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 24 Nov 2016 12:06 AM IST
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Do not delay in reporting officer
information commisner - फोटो : demo
उप्र सूचना का अधिकार नियमावली- 2015 के प्रावधानों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण के दूसरे उिन ललितपुर जिला के अधिकारियों को पाठ पढ़ाया गया। सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने कहा कि अधिकारी सूचना देने में देरी न करें। सूचना देने में देरी करने पर अधिकारियों का प्रमोशन भी रुक सकता है।
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विकास भवन सभागार में सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने नियमावली के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साथ- साथ राज्य सूचना आयोग से भी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांग सकता है। यहां तक कि सरकारी भवन में जो टाइल्स लगे हैं, उसकी सूचना भी वह मांग सकता है। जनसूचना अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी उदारवादी दृष्टिकोण अपनाएं और निश्चित समय सीमा के भीतर आवेदक को सूचना दें। समय पर सूचना नहीं देने वाले अधिकारियों पर अधिनियम की धारा 20 (2) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सूचना देने में देरी करने पर अधिकारियों का प्रमोशन भी रुक सकता है। उन्होंने कहा कि आवेदक को तीस दिन में सूचना उपलब्ध कराएं। बताया कि झांसी में 722 और ललितपुर में 376 अपीलें पेंडिंग हैं। डा. राहुल सिंह ने विभिन्न प्रारूपों और नियमों के बारे में बताया। 
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प्रशिक्षण में मंडलायुक्त के राममोहन राव, जिलाधिकारी ललितपुर डा. रूपेश कुमार, सहायक निदेशक सूचना सुधीर कुमार उपस्थित रहे।
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