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Jhansi News: होटल के किचन में मिली गंदगी, खराब खाद्य सामग्री फिंकवाई
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को जीवनशाह तिराहा स्थित हवेली प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। किचन में काफी गंदगी मिली। खराब खाद्य सामग्री को फिंकवाया गया। विभाग ने प्रतिष्ठान को नोटिस भी जारी किया है।
सहायक आयुक्त खाद्य पवन कुमार ने बताया कि प्रतिष्ठान से हल्दी व मिर्च पाउडर, घी, बेसन और खाद्य तेल के नमूने भी लिए गए हैं। इन्हें जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने फूड सेफ्टी मोबाइल वैन के जरिये नगर के विभिन्न क्षेत्रों में शिविर का आयोजन करते हुए खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रचार-प्रसार किया। लगभग 50 खाद्य व्यापारियों और उनके स्टाफ समेत 400 लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।
टीम ने कांवड़ यात्रा मार्ग का भी निरीक्षण किया। मार्ग पर खाने के ठेले और दुकानों का सत्यापन करते हुए खाद्य सामग्री की जांच की गई। सभी को साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के मिलावटी खाद्य पदार्थ की शिकायत के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805533 और एप खाद्य प्रतिष्ठानों पर चस्पा किया गया है।
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खाद्य लाइसेंस के बिना व्यवसाय पर हो सकता कारावास
सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसमें एफएसएसएआई के ऑनलाइन पोर्टल https://foscos.fssai.gov.in पर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। खाद्य व्यवसाय का टर्नओवर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होने पर पंजीकरण शुल्क 100 प्रति वर्ष, टर्नओवर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक होने पर लाइसेंस शुल्क 2000 रुपये प्रति वर्ष है। सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण करना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस /पंजीकरण के बिना व्यवसाय करने पर छह माह तक कारावास और पांच लाख तक जुर्माना का प्रावधान है।
झांसी।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को जीवनशाह तिराहा स्थित हवेली प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। किचन में काफी गंदगी मिली। खराब खाद्य सामग्री को फिंकवाया गया। विभाग ने प्रतिष्ठान को नोटिस भी जारी किया है।
सहायक आयुक्त खाद्य पवन कुमार ने बताया कि प्रतिष्ठान से हल्दी व मिर्च पाउडर, घी, बेसन और खाद्य तेल के नमूने भी लिए गए हैं। इन्हें जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने फूड सेफ्टी मोबाइल वैन के जरिये नगर के विभिन्न क्षेत्रों में शिविर का आयोजन करते हुए खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रचार-प्रसार किया। लगभग 50 खाद्य व्यापारियों और उनके स्टाफ समेत 400 लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।
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टीम ने कांवड़ यात्रा मार्ग का भी निरीक्षण किया। मार्ग पर खाने के ठेले और दुकानों का सत्यापन करते हुए खाद्य सामग्री की जांच की गई। सभी को साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के मिलावटी खाद्य पदार्थ की शिकायत के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805533 और एप खाद्य प्रतिष्ठानों पर चस्पा किया गया है।
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खाद्य लाइसेंस के बिना व्यवसाय पर हो सकता कारावास
सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसमें एफएसएसएआई के ऑनलाइन पोर्टल https://foscos.fssai.gov.in पर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। खाद्य व्यवसाय का टर्नओवर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होने पर पंजीकरण शुल्क 100 प्रति वर्ष, टर्नओवर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक होने पर लाइसेंस शुल्क 2000 रुपये प्रति वर्ष है। सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण करना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस /पंजीकरण के बिना व्यवसाय करने पर छह माह तक कारावास और पांच लाख तक जुर्माना का प्रावधान है।