फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Two in drug trafficking 10-10 years imprisonment

मादक पदार्थ तस्करी में दो को 10-10 साल की कैद

Thu, 01 Dec 2016 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 01 Dec 2016 01:33 AM IST
विज्ञापन
 Two in drug trafficking 10-10 years imprisonment
court disitoin, jhnasi news - फोटो : demo
जिला जज अतुल कुमार गुप्ता और अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कृष्ण विश्वेस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मनीष सिंह यादव ने बताया कि आठ जुलाई 2008 को जीआरपी प्लेटफार्म नंबर एक पर चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस ने नंदनपुरा सीपरी बाजार निवासी मनोज कुमार को पकड़ा था। तलाशी लेने पर उसके पास से 530 ग्राम चरस बरामद हुई। इस मामले की सुनवाई के बाद जिला जज अतुल कुमार गुप्ता ने मनोज को 10 साल के सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास काटना होगा। 
विज्ञापन

वहीं, सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि 23 मई 2003 को जीआरपी ने हैदराबाद से दिल्ली जा रही सदर्न एक्सप्रेस के कोच नंबर एस-आठ की सीट नंबर 27-28 पर बैठे कुष्ठ आश्रम नंद नगरी सीमापुरी नई दिल्ली निवासी बाबू खां और खतीसा बेगम के सामान की तलाशी ली। तलाशी में दोनों के पास से 50-50 किलो गांजा बरामद हुआ। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कृष्ण विश्वेस ने बाबू खां को 10 साल का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान खतीसा फरार हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed