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दो सगे भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास
ब्यूरो
Updated Thu, 03 Mar 2016 12:53 AM IST
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झांसी। जिला अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एससी /एसटी एक्ट डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम देहगुवां निवासी बलवान सिंह ने 30 अगस्त 2010 को थाना पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि वह अपने छोटे भाई देव सिंह उर्फ चिंटे के साथ गांव में राधेश्याम के धान के खेत में मजदूरी कर रहा था। इसी दौरान सुनील, मलखान व किरन सिंह हाथ में चाकू लेकर आ पहुंचे।
आते ही उन्होंने देव सिंह पर हमला बोल दिया। आसपास काम कर रहे लोगों द्वारा ललकारने पर वह वहां से भाग गए। घायल देव सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
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अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद उक्त तीनों अभियुक्तों को दोष सिद्ध होने पर धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इनमें सुनील व मलखान सगे भाई हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शारिक इकबाल ने की।
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शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम देहगुवां निवासी बलवान सिंह ने 30 अगस्त 2010 को थाना पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि वह अपने छोटे भाई देव सिंह उर्फ चिंटे के साथ गांव में राधेश्याम के धान के खेत में मजदूरी कर रहा था। इसी दौरान सुनील, मलखान व किरन सिंह हाथ में चाकू लेकर आ पहुंचे।
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आते ही उन्होंने देव सिंह पर हमला बोल दिया। आसपास काम कर रहे लोगों द्वारा ललकारने पर वह वहां से भाग गए। घायल देव सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
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अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद उक्त तीनों अभियुक्तों को दोष सिद्ध होने पर धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इनमें सुनील व मलखान सगे भाई हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शारिक इकबाल ने की।