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हत्या का आरोप सिद्ध होने पर दो को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jun 2016 12:43 AM IST
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court disition, jhansi news
- फोटो : demo
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झांसी। मछली खिलाने के बहाने अपने घर ले जाकर दोस्त की गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने उम्रकैद व पचास- पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मऊरानीपुर के ग्राम रौनी निवासी बाबूलाल निगम ने 11 फरवरी 2014 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव के दो युवक पिंटू व जितेंद्र उसके पुत्र मोहित को अपने साथ मछली खिलाने की बात क हते हुए ले गए थे। काफी देर तक जब मोहित वापस नहीं आया तो वह उसे तलाशने गए, वहां जाकर देखा तो जितेंद्र और पिंटू उनके पुत्र मोहित से गाली-गलौज कर रहे थे और जितेंद्र के कहने पर पिंटू ने तमंचे से मोहित को गोली मार दी तथा दोनों भाग गए।
उन्होंने पुलिस को बताया कि घायल मोहित को मेडिकल कॉलेज लाए। यहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी।
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उधर, न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष यादव द्वारा पेश किए गए सबूतों व गवाहों को सुनने के बाद आरोपियों पिंटू व जितेंद्र को हत्या का दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश केशव गोयल ने दोनों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इसके अलावा पिंटू को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में तीन वर्ष का कारावास एवं पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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मऊरानीपुर के ग्राम रौनी निवासी बाबूलाल निगम ने 11 फरवरी 2014 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव के दो युवक पिंटू व जितेंद्र उसके पुत्र मोहित को अपने साथ मछली खिलाने की बात क हते हुए ले गए थे। काफी देर तक जब मोहित वापस नहीं आया तो वह उसे तलाशने गए, वहां जाकर देखा तो जितेंद्र और पिंटू उनके पुत्र मोहित से गाली-गलौज कर रहे थे और जितेंद्र के कहने पर पिंटू ने तमंचे से मोहित को गोली मार दी तथा दोनों भाग गए।
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उन्होंने पुलिस को बताया कि घायल मोहित को मेडिकल कॉलेज लाए। यहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी।
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उधर, न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष यादव द्वारा पेश किए गए सबूतों व गवाहों को सुनने के बाद आरोपियों पिंटू व जितेंद्र को हत्या का दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश केशव गोयल ने दोनों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इसके अलावा पिंटू को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में तीन वर्ष का कारावास एवं पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।