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रवींद्र शुक्ला को जेल भेजा
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पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ला को भेजा जेल
प्रयागराज। धोखाधड़ी कर जमीन का बैनामा कराने के मामले में स्पेशल कोर्ट एमपीएमएल ने झांसी के पूर्व विधायक व मंत्री रवींद्र शुक्ला को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है। रवींद्र ने अपने खिलाफ लंबित मुकदमे में मंगलवार को स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया था। उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल की मगर मुकदमे की वादिनी मधुरिमा पटेरिया की ओर से इस पर आपत्ति दाखिल करने का समय मांगा गया। इसे स्वीकार करते हुए स्पेशल कोर्ट जज पवन कुमार ने उनको बुधवार को आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जमानत प्रार्थनापत्र भी उसी समय प्रस्तुत करने के लिए कहा है। तब तक रवींद्र शुक्ला न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रहेंगे।
मामले के अनुसार वादिनी मधुरिमा ने 156(3) के तहत झांसी की अदालत में अर्जी देकर धोखाधड़ी की शिकायत की थी। अदालत ने इस पर संज्ञान लेकर पूर्व विधायक को तलब किया था। इसके बाद पत्रावली स्थानांतरित होकर स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में आ गई है। स्पेशल कोर्ट से पूर्व विधायक शुक्ला को वारंट जारी था जिसे रिकॉल कराने के लिए उन्होंने सरेंडर किया।
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प्रयागराज। धोखाधड़ी कर जमीन का बैनामा कराने के मामले में स्पेशल कोर्ट एमपीएमएल ने झांसी के पूर्व विधायक व मंत्री रवींद्र शुक्ला को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है। रवींद्र ने अपने खिलाफ लंबित मुकदमे में मंगलवार को स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया था। उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल की मगर मुकदमे की वादिनी मधुरिमा पटेरिया की ओर से इस पर आपत्ति दाखिल करने का समय मांगा गया। इसे स्वीकार करते हुए स्पेशल कोर्ट जज पवन कुमार ने उनको बुधवार को आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जमानत प्रार्थनापत्र भी उसी समय प्रस्तुत करने के लिए कहा है। तब तक रवींद्र शुक्ला न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रहेंगे।
मामले के अनुसार वादिनी मधुरिमा ने 156(3) के तहत झांसी की अदालत में अर्जी देकर धोखाधड़ी की शिकायत की थी। अदालत ने इस पर संज्ञान लेकर पूर्व विधायक को तलब किया था। इसके बाद पत्रावली स्थानांतरित होकर स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में आ गई है। स्पेशल कोर्ट से पूर्व विधायक शुक्ला को वारंट जारी था जिसे रिकॉल कराने के लिए उन्होंने सरेंडर किया।
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