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14 रुपये दिहाड़ी में नौकरी कर रहा बाल श्रमिक पकड़ा-City
Updated Mon, 18 Sep 2017 08:39 PM IST
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14 रुपये दिहाड़ी में नौकरी कर रहा बाल श्रमिक पकड़ा
- श्रम विभाग को छापेमारी में मिले सात बाल मजदूर
- राजगढ़, बिजौली के आसपास चलाया गया अभियान
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
श्रम विभाग ने 14.28 रुपये दिहाड़ी में नौकरी कर रहे बाल श्रमिक को पकड़ा है। राजगढ़, बिजौली के आसपास चलाए गए छापेमारी अभियान में सात बालक बाल मजदूरी करते पकड़े गए हैं। बालकों का आयु परीक्षण कराकर परिजनों को सौंप दिया गया।
सोमवार को श्रम विभाग द्वारा चलाए गए अभियान में गरीबी के बदतर हालात सामने आए हैं। राजगढ़ और बिजौली के आसपास के क्षेत्रों में विभाग ने अभियान चलाकर सात बल श्रमिकों को ट्रक मरम्मत, किराना और ऑटोमोबाल्स की दुकान पर काम करते पकड़ा है। विभाग की ओर से बताया गया कि एक बाल श्रमिक 100 रुपये सप्ताह यानी कि 14.28 रुपये दिहाड़ी पर काम कर रहा था। सातों बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया गया। इसके बाद सीएमओ ऑफिस में सभी का आयु परीक्षण कराया गया। बाद में परिजनों को सुपुर्द करके भविष्य में पुन: बाल मजदूरी न कराने की चेतावनी दी। बताया गया कि दुकानदारों के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। 20 से 50 हजार रुपये जुर्माना और दो साल की कैद तक का प्रावधान है। अभियान में सहायक श्रमायुक्त कुलदीप सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी आशीष अवस्थी, सुमन सिंह, महेंद्र सिंह, खलील समेत पुलिस कर्मी मौजूद रहे।
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14 रुपये दिहाड़ी में नौकरी कर रहा बाल श्रमिक पकड़ा
- श्रम विभाग को छापेमारी में मिले सात बाल मजदूर
- राजगढ़, बिजौली के आसपास चलाया गया अभियान
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
श्रम विभाग ने 14.28 रुपये दिहाड़ी में नौकरी कर रहे बाल श्रमिक को पकड़ा है। राजगढ़, बिजौली के आसपास चलाए गए छापेमारी अभियान में सात बालक बाल मजदूरी करते पकड़े गए हैं। बालकों का आयु परीक्षण कराकर परिजनों को सौंप दिया गया।
सोमवार को श्रम विभाग द्वारा चलाए गए अभियान में गरीबी के बदतर हालात सामने आए हैं। राजगढ़ और बिजौली के आसपास के क्षेत्रों में विभाग ने अभियान चलाकर सात बल श्रमिकों को ट्रक मरम्मत, किराना और ऑटोमोबाल्स की दुकान पर काम करते पकड़ा है। विभाग की ओर से बताया गया कि एक बाल श्रमिक 100 रुपये सप्ताह यानी कि 14.28 रुपये दिहाड़ी पर काम कर रहा था। सातों बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया गया। इसके बाद सीएमओ ऑफिस में सभी का आयु परीक्षण कराया गया। बाद में परिजनों को सुपुर्द करके भविष्य में पुन: बाल मजदूरी न कराने की चेतावनी दी। बताया गया कि दुकानदारों के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। 20 से 50 हजार रुपये जुर्माना और दो साल की कैद तक का प्रावधान है। अभियान में सहायक श्रमायुक्त कुलदीप सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी आशीष अवस्थी, सुमन सिंह, महेंद्र सिंह, खलील समेत पुलिस कर्मी मौजूद रहे।
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