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झांसी: तहसीलदार पर जानलेवा हमले में लेखपाल को पांच साल की जेल, बेटे को सदाचारण बनाए रखने के निर्देश
Mon, 18 Oct 2021 10:35 PM IST
सुशील कुमार कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, झांसी
अमर उजाला ब्यूरो, झांसी
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Mon, 18 Oct 2021 10:35 PM IST
सार
विरोध करने पर लेखपाल ने जान से मारने की नीयत से अपने साथ लाई हुई दोनाली बंदूक से फायर कर दिया, जो मिस हो गया। इसके बाद लेखपाल ने लाठी से वार कर दिया था।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social Media
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विस्तार
अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) विमल प्रकाश आर्य की अदालत ने सोमवार को तहसीलदार पर जानलेवा हमले के आरोपी लेखपाल को पांच साल जेल की सजा सुनाई है। आरोपी लेखपाल के बेटे को एक साल तक सदाचरण बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे ने बताया कि मऊरानीपुर तहसील के तत्कालीन तहसीलदार श्रीकृष्ण ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 18 अगस्त 2015 को वे परिवार के साथ अपने आवास पर थे। इसी बीच लेखपाल जमुना प्रसाद और उसका बेटा रवि बाबू उसके आवास में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे।
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विरोध करने पर लेखपाल ने जान से मारने की नीयत से अपने साथ लाई हुई दोनाली बंदूक से फायर कर दिया, जो मिस हो गया। इसके बाद लेखपाल ने लाठी से वार किया, जिससे हाथ में गंभीर चोटें आ गई थीं। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद लेखपाल को पांच साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया। श्रीकृष्ण इन दिनों ललितपुर के महरौनी में तहसीलदार के पद पर तैनात हैं।
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