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Jhansi: 23 लाख गबन मामले में लिपिक को सात साल की जेल, 2013 में चालान की धनराशि बैंक में नहीं कराया था जमा
Fri, 13 Feb 2026 02:26 AM IST
झांसी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Feb 2026 02:26 AM IST
सार
सीजेएम ईश्वरशरण कन्नौजिया ने सबूत के आधार पर विशाल को सात साल का कारावास और 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
उप निबंधक कार्यालय में तैनात तत्कालीन लिपिक विशाल कुमार ने 2013 में 23 लाख की चालान राशि बैंक में जमा नहीं की थी। जांच में मामला उजागर होने के बाद नवाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सीजेएम ईश्वरशरण कन्नौजिया ने सबूत के आधार पर विशाल को सात साल का कारावास और 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
पीओ नीरज सिंह ने बताया कि सीपरी बाजार के बैंकर्स कॉलोनी निवासी विशाल कुमार निबंधन कार्यालय में 2013 में लिपिक थे। कार्यालय में उन पर निबंधक शुल्क के रूप में होने वाली आय को चालान के माध्यम से जमा करने की जिम्मेदारी थी। कार्यालय के अधिकारियों ने कुछ चालानों का सत्यापन कराया तो पता चला कि कुछ धनराशि बैंक में जमा नहीं हुई है।
छानबीन में पता चला कि विशाल ने 23 लाख 26,585 रुपये का सरकारी गबन किया है। नवाबाद पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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पीओ नीरज सिंह ने बताया कि सीपरी बाजार के बैंकर्स कॉलोनी निवासी विशाल कुमार निबंधन कार्यालय में 2013 में लिपिक थे। कार्यालय में उन पर निबंधक शुल्क के रूप में होने वाली आय को चालान के माध्यम से जमा करने की जिम्मेदारी थी। कार्यालय के अधिकारियों ने कुछ चालानों का सत्यापन कराया तो पता चला कि कुछ धनराशि बैंक में जमा नहीं हुई है।
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छानबीन में पता चला कि विशाल ने 23 लाख 26,585 रुपये का सरकारी गबन किया है। नवाबाद पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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